Hemant Soren Bail Reject : झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में हेमंत सोरेन इस वक्त रांची की जेल में बंद हैं। सुनवाई के दौरान SC ने वकील कपिल सिब्बल से कहा कि हम जमानत अर्जी को मंजूरी नहीं दे सकते हैं, इसलिए आप खुद ही याचिका वापस ले लें। इस पर वकील ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश मानते हुए अर्जी वापस ले ली।
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार दिया। SC ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा जमानत याचिका में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में आरोप पत्र पर संज्ञान लिया है। इसके बाद हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वे अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका वापस लेते हैं।
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Supreme Court declines to entertain former Jharkhand CM Hemant Soren’s petition as it notes the petitioner has not disclosed the fact that the trial court has taken cognisance of the chargesheet in the matter. Senior Advocate Kapil Sibal, representing Hemant Soren, says he… pic.twitter.com/nxp6l8IvmR
---विज्ञापन---— ANI (@ANI) May 22, 2024
एक समय में दो मांग करने पर जमानत अर्जी हुई खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत में एक साथ दो मांगें की गई हैं। पहली मांग अंतरिम जमानत की है तो दूसरी मांग में गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है। इस दौरान ईडी ने अदालत में अपनी दलील पेश करते हुए कहा कि अगर चुनाव प्रचार के लिए हेमंत सोरेन को जमानत मिली तो फिर जेल में बंद सभी नेता जमानत की मांग करने लगेंगे।
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सीएम केजरीवाल को मिली राहत का भी दिया गया था हवाला
झारखंड के पूर्व सीएम की जमानत याचिका में सीएम अरविंद केजरीवाल को मिली राहत का हवाला दिया गया था। उन्होंने अपनी अर्जी में इसी तरह से जमानत देने की अपील की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) का आरोप है कि हेमंत सोरेन ने रांची में अवैध तरीके से 8.86 एकड़ जमीन हासिल की है।