---विज्ञापन---

प्रदेश

पंजाब सरकार की पहल: जेल में पति से अकेले में मिल सकेगी पत्नी, मामला वंश बढ़ाने का, कोर्ट ने दी अनुमति

पंजाब: पंजाब की जेलों में बंद कैदी पति या पत्नी अब अकेले में मिल सकेंगे। हाल ही में पंजाब सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसके लिए जेलों में बकायदा अलग से एक कमरा तैयार किया है। यहां इन कैदियों को अपने पति या पत्नी के साथ  शारीरिक संबंध बनाने की भी अनुमति होगी। शुरूआत […]

Author Edited By : Amit Kasana Updated: Oct 14, 2022 11:25
पंजाब जेल में पति-पत्नी को कमरे में अकेले मिलने की अनुमति
पंजाब जेल में पति-पत्नी को कमरे में अकेले मिलने की अनुमति

पंजाब: पंजाब की जेलों में बंद कैदी पति या पत्नी अब अकेले में मिल सकेंगे। हाल ही में पंजाब सरकार ने यह निर्णय लिया है। इसके लिए जेलों में बकायदा अलग से एक कमरा तैयार किया है। यहां इन कैदियों को अपने पति या पत्नी के साथ  शारीरिक संबंध बनाने की भी अनुमति होगी।

शुरूआत में राज्य की 25 में से 17 जेलों में यह सुविधा होगी। समय और दिन जेल प्रशासन के साथ आवेदन के बाद तय किया जाएगा। इस निर्णय के बाद जेल प्रशासन के बाद एक हफ्ते में ही 300 से अधिक आवेदन आ चुके हैं। इससे पहले अभी मिलने पर एक निश्चित दूरी पर खड़े रहकर मिलने की व्यवस्था थी।

---विज्ञापन---

अभी पढ़ें MP News: मदद के नाम पर बुजुर्ग महिला से ठगी, सोने के जेवर उतरवा कर भाग खड़ा हुआ गिरोह

बता दें कि जेल में पति या पत्नी से अकेले में मिलने व उनसे यौन संबंध बनाने को लेकर अलग-अलग याचिका पंजाब व हरियाणा कोर्ट में दायर की गई थी। जिस पर विचार करते हुए कोर्ट ने पंजाब सरकार से इस पर उसका पक्ष मांगा। जिसके बाद सरकार ने इस पर हामी भारी। फिर कोर्ट ने इसकी अनुमति दी है।

---विज्ञापन---

विदेशों में यह पहले से

पंजाब संभवत: देश में इस निर्णय को लेने वाला पहला राज्य है। लेकिन विदेशों में अमेरिका, फिलीपींस, कनाडा, सऊदी अरब, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, फ़्रांस समेत कई देशों में यह सुविधा पहले से है।

अभी पढ़ें कानपुर में मेट्रो साइट पर गड्ढे में बाइक समेत गिरा युवक, लोगों ने रस्सों से बांधकर खींचा, देखें

इन्हें मिलने की इजाजत नहीं

-ज्यादा खतरनाक कैदियों को यह अनुमति नहीं

– हाई रिस्क कैदी, गैंगस्टर्स और आतंकवादियों को ये सुविधा नहीं मिलेगी

– बच्चों के साथ यौन दुर्व्यवहार करने वालों, यौन अपराधी और घरेलू हिंसा के अभियुक्तों को भी ये सुविधा नहीं मिलेगी

-ऐसे कैदी जिन्हें टीबी, एचआईवी, यौन संक्रमित रोग हों

-तीन महीने के दौरान जेल में किसी अपराध को अंजाम देने वालों को भी यह सुविधा नहीं मिलेगी

अभी पढ़ें प्रदेश से जुड़ी खबरें यहाँ पढ़ें

First published on: Oct 13, 2022 11:25 PM

संबंधित खबरें