Himachal Political Crisis Pratibha Singh: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने गुरुवार को कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द कर दी। इन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग किया था। अपने फैसले में स्पीकर ने कहा कि विधायकों ने जनादेश का अपमान किया है। उन्होंने व्हिप का भी उल्लंघन किया। वहीं, इस पर अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान सामने आया है।
कांग्रेस के बागी विधायकों की सदस्यता रद्द होने पर क्या बोलीं प्रतिभा सिंह?
प्रतिभा सिंह से जब यह पूछा गया कि 6 कांग्रेस विधायकों की सदस्यता रद्द करने का असर क्या लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से, क्यों नहीं? जब एक साल से अधिक समय हो गया है और आप (सुखविंदर सिंह सुक्खू) कोई संज्ञान नहीं लेते हैं या उनकी बात नहीं सुनते हैं, तो उनका परेशान होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि अगर आपने उन्हें बैठाया होता और उनसे बात की होती और कोई समाधान निकाला होता तो यह नौबत नहीं आती।
#WATCH | When asked about the disqualification of 6 Congress MLAs and if that would have an impact on the upcoming Lok Sabha elections, Himachal Pradesh Congress president Pratibha Singh says, "Definitely, why not? When it has been more than a year and you take no cognisance or… pic.twitter.com/b7ti4lq08w
— ANI (@ANI) February 29, 2024
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‘विक्रमादित्य सिंह अपने फैसले पर कायम हैं’
प्रतिभा सिंह से जब पूछा गया कि क्या विक्रमादित्य सिंह अभी भी हिमाचल प्रदेश के मंत्री पद से इस्तीफे के अपने फैसले पर कायम हैं, तो उन्होंने कहा कि कायम हैं… बिल्कुल कायम हैं। विक्रमादित्य सिंह ने बुधवार को कांग्रेस पर अपमानित करने का आरोप लगाते हुए मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था।
#WATCH | "Kaayam hain, bilkul kaayam hain," says Himachal Pradesh Congress president Pratibha Singh when asked if Vikramaditya Singh still stands by his decision of resignation as a Himachal Pradesh minister pic.twitter.com/pN8GbTuXhw
— ANI (@ANI) February 29, 2024
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किन विधायकों को अयोग्य करार दिया गया?
विधानसभा अध्यक्ष ने जिन विधायकों को अयोग्य करार दिया है, उसमें राजेंद्र राणा, सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, चैतन्य शर्मा, इंदर दत्त लखनपाल और देवेंद्र सिंह शामिल हैं। संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दलबदल विरोधी कानून के तहत सभी 6 विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए याचिका दायर की थी। ऐसा कहा जा रहा कि विधायक अब हाईकोर्ट जा सकते हैं।
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