Gujarat Mukhyamantri Mahila Utkarsh Yojana: भारत में राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा जनहित के लिए कई तरह की योजनाएं चलाई जाती हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य देश और राज्य के कमजोर वर्ग के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। वैसे इन दिनों केंद्र से लेकर राज्य सरकारों तक महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। ऐसी ही एक योजना गुजरात में चलाई जाती है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की महिलाओं को अपना व्यापार शुरू करने के लिए 1 लाख रुपये तक लोन दिया जाता है, वो भी बिना किसी ब्याज के। हम बात कर रहे हैं गुजरात सरकार के मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की।
इन महिलाओं को मिलते हैं 1 लाख रुपये
इस योजना के तहत गुजरात सरकार महिलाओं को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त लोन देती है। ये लोन उन महिलाओं को दिया जाता है, जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहती हैं या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती हैं। सरकार की तरफ से ये लोन महिलाओं को बिना किसी जमानत के दिए जाते हैं और इन्हें चुकाने की अवधि 5 साल तक होती है।
इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम दिए जाते हैं। इस ट्रेनिंग और प्रोग्राम के जरिए महिलाओं में बिजनेस स्किल्स बढ़ाए जाते हैं। साथ ही उद्यमिता को लेकर उनके ज्ञान को बढ़ाया जाता है।
क्या है योजना का उद्देश्य?
- मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने और उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाना है।
- इसके लिए योजना के तहत महिला उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
- महिलाओं में उद्यमिता को लेकर ज्ञान बढ़ाना, उन्हें ट्रेनिंग देना और उनमें स्किल डेवलप करना है।
- राज्य में महिलाओं के लिए रोजगार के नए मौके पैदा करना है।
क्या है योजना की खासियत
- ब्याज मुक्त ऋण (Interest-free Loan): इस योजना के तहत महिला उद्यमियों को व्यवसाय को शुरू करने के लिए बिना किसी ब्याज के 1 लाख रुपये तक लोन दिया जाता है। इन पैसों का इस्तेमाल महिला उद्यमी अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए भी कर सकती हैं।
- पुनर्भुगतान अवधि (Repayment Period): महिला उद्यमियों को सरकार का लोज चुकाने के लिए 5 साल का समय दिया जाता है।
- प्रशिक्षण और कौशल विकास (Training and Skill Development): इस योजना के तहत महिला उद्यमियों में ट्रेनिंग और कौशल विकास कार्यक्रम के जरिए बिजनेस स्किल डेवलप की जाती है। साथ ही उद्यमिता को लेकर उनका ज्ञान बढ़ाया जाता है।
- सब्सिडी (Subsidy): सरकार समय पर लोन चुकाने वाली महिला उद्यमियों को 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की सब्सिडी भी देती है।
- कोई प्रसंस्करण शुल्क नहीं (No Processing Fee): यह योजना ऋण आवेदन के लिए किसी तरह का कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लेती है।
- कोई आय सीमा नहीं (No Income Limit): इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए महिला उद्यमियों के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
यह भी पढ़ें: Patna News: CM नीतीश ने 10 हजार शिक्षकों को दिए नियुक्ति पत्र, लालू राज पर साधा निशाना
कौन कर सकता है योजना के लिए आवेदन?
इस योजना के लिए अप्लाई करने वाली महिला आवेदक को गुजरात की स्थायी निवासी होनी चाहिए। उसकी उम्र 18 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक महिला को कम से कम कक्षा 8वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक महिला के पास वैध आधार कार्ड होना चाहिए।
कौन नहीं करता है आवेदन?
सरकारी कर्मचारियों को इस योजना के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं है। इस योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले छात्र को इस प्रयोजन के लिए किसी और योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
यह भी पढ़ें: Gujarat Weather: इन 5 जिलों में लू का अलर्ट; गर्म और उमस भरा रहेगा मौसम