गुजरात के अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और AAP के नेता संजय सिंह के खिलाफ बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दोनों नेताओं को गुजरात यूनिवर्सिटी द्वारा दायर पीएम मोदी की डिग्री पर मानहानि के मामले में 10-10 हजार का दंड की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सेशन कोर्ट ने पुनरीक्षण याचिका भी सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली है।
कोर्ट में मानहानि का केस दायर
इससे पहले मेट्रो कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। वहीं, टाइम मिलिट बीत जाने के बाद दोनों नेताओं ने अधिवक्ता के जरिए बीते दिन सेशन कोर्ट में पहुंचकर याचिका दाखिल की। मालूम हो कि अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा जारी पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाया था। इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए साल 2023 में गुजरात विश्वविद्यालय की तरफ से अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ अहमदाबाद मेट्रो कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया गया था। इसमें विश्वविद्यालय ने दोनों नेताओं पर आरोप लगाया था कि पीएम मोदी की डिग्री पर सवाल उठाकर उन्होंने विश्वविद्यालय को बदनाम किया है।
पुनरीक्षण याचिका में 308 दिन की देरी
मेट्रो कोर्ट में सुनवाई के बाद दोनों नेताओं के खिलाफ आरोप तय हो गया। साल 2023 में ही अरविंद केजरीवाल ने इसके खिलाफ मेट्रो कोर्ट में याचिका दायर कर अपने और संजय सिंह के लिए अलग-अलग सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, मेट्रो कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अहमदाबाद सेशन कोर्ट में 308 दिन बाद पुनरीक्षण याचिका दायर की है और देरी के लिए माफी मांगी। वहीं, संजय सिंह ने 346 दिन बाद पुनरीक्षण याचिका दायर की है। उन्होंने अपनी दलील देते हुए कहा कि वह कुछ समय जेल में थे। इसलिए आवेदन में देरी हुई थी।
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दोनों नेताओं पर 10-10 हजार का जुर्माना
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली। अदालत ने न्याय हित में देरी से आवेदन का समय माफ करते हुए अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया, जिसे विश्वविद्यालय को अदा किया जाएगा।