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CM केजरीवाल की जमानत से क्या है ‘ट्रंप कनेक्शन’, वकील ने SC में क्यों लिया US के पूर्व राष्ट्रपति का नाम?

Delhi CM Arvind Kejriwal Update News : सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सीबीआई के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ड्रंप का जिक्र किया।

Edited By : Deepak Pandey | Updated: Sep 5, 2024 18:15
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CM केजरीवाल के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों लिया ट्रंप का नाम?

Arvind Kejriwal Bail Plea Hearing : दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। अदालत ने शनिवार तक दोनों पक्षों को लिखित में दलील पेश करने का आदेश दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले हफ्ते उनकी जमानत पर फैसला आ सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने SC में अपनी दलील पेश करते हुए अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ड्रंप का नाम लिया।

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अपना पक्ष रखते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष का उद्देश्य सब कुछ फिर से शुरू करने का है। इस दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करना है, जिसका अधिक महत्व होना चाहिए। यह ट्रंप यानी तरुप का पत्ता की तरह रहेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में ट्रंप एक खतरनाक शब्द बन गया है।

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यूएस के पूर्व राष्ट्रपति का किया जिक्र

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 पीएमएलए की धारा 45 से अधिक महत्वपूर्ण हैं। ट्रंप आजकल एक खतरनाक शब्द है। उन्होंने यहां यूएस के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया, जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रचार कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने SC को बताया कि सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने कोई नोटिस नहीं दिया और लोअर कोर्ट ने भी एकपक्षीय गिरफ्तारी का आदेश दिया।

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सीएम केजरीवाल के भागने का कोई खतरा नहीं : वकील

वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कथित शराब घोटाले में सीबीआई ने करीब दो साल तक सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं किया। जैसे ही उनके मुवक्किल को ईडी मामले में जमानत मिली, वैसे ही सीबीआई ने 26 जून को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने यह भी तर्क किया कि सीएम केजरीवाल एक संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। उन्होंने इस बात भी जोर दिया कि सीबीआई की एफआईआर में केजरीवाल का नाम नहीं है।

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Written By

Deepak Pandey

First published on: Sep 05, 2024 06:14 PM

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