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Shraddha Walkar Case: 'श्रद्धा की हत्या, सबूत मिटाने के लिए किए 35 टुकड़े', आफताब पूनावाला के खिलाफ आरोप तय

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Shraddha Walkar Case: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मंगलवार को श्रद्धा वाकर मर्डर केस में आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय किए है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) मनीषा खुराना कक्कड़ ने हत्या और सबूत मिटाने के लिए आईपीसी की धारा 302 और 201 के तहत आरोप तय किए। कोर्ट ने कहा कि पर्याप्त सामग्री है और प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ मामला बनता है।

कोर्ट ने कहा कि तमाम बहस सुनने के दौरान दिल्ली पुलिस ने पर्याप्त सबूत पेश किए, लिहाजा प्रथम दृष्टया आफताब के खिलाफ हत्या (302) और सबूत नष्ट करने का मामला बनता है।

बता दें कि श्रद्धा वाकर की 18 मई, 2022 को महरौली क्षेत्र में आफताब द्वारा कथित रूप से हत्या कर दी गई थी। उसके शरीर के अंगों को राष्ट्रीय राजधानी में छतरपुर पहाड़ी क्षेत्र के जंगल में फेंक दिया गया था और नवंबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था।

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कोर्ट ने पूछा तो आरोपी आफताब बोला- मैं मुकदमे का सामना करूंगा

अदालत ने आरोपी आफताब से पूछा कि क्या आप खुद को दोषी मानते हैं या मुकदमे का दावा करते हैं, जिस पर पूनावाला ने कहा, “मैं दोषी नहीं हूं और मुकदमे का सामना करूंगा।” इसके बाद अदालत ने मामले की सुनवाई और अभियोजन साक्ष्य की रिकॉर्डिंग को एक जून के लिए सूचीबद्ध कर दिया।

जानकारों की मानें तो कोर्ट से आरोप तय होते ही आरोपी के पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला- आरोप स्वीकार कर फौरन सजा, दूसरा- मुकदमे का सामना करना। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच के दौरान आफताब का नार्को टेस्ट और पॉलिग्राफी टेस्ट कराया था। इसके बाद करीब 75 दिनों के अंदर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दायर की थी।

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