नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को दिल्ली सरकार की दो याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हुई। पहला मामला दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के अध्यक्ष पद की नियुक्ति से जुड़ा था। दूसरा मामला केंद्र के अध्यादेश का है। शीर्ष अदालत ने सीएम अरविंद केजरीवाल और उप राज्यपाल (LG) वीके सक्सेना को एक साथ बैठकर डीईआरसी का नाम तय करने के लिए कहा। यह भी कहा कि एलजी और सीएम दोनों ही संवैधानिक पद हैं। लड़ाई-झगड़े से ऊपर उठना चाहिए।
वहीं, केंद्रीय अध्यादेश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया है कि वह अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग से संबंधित अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका को संविधान पीठ के पास भेजा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 जुलाई के लिए टाल दी है।
Supreme Court suggests Delhi Lieutenant Governor (LG) and Chief Minister to sit together and decide on the name of the Chairperson of DERC (Delhi Electricity Regulatory Commission).
They are constitutional functionaries, they have to rise above bickering, says Supreme Court.… pic.twitter.com/1jgW9KlrGQ
---विज्ञापन---— ANI (@ANI) July 17, 2023
21 जून एलजी ने नियुक्त किया था डीईआरसी का चेयरमैन
उप राज्यपाल ने 21 जून को उमेश कुमार को ईडीआरसी का चेयरमैन नियुक्त किया था। चार जुलाई को इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उमेश कुमार के शपथ ग्रहण पर रोक लगा दी थी।
डीईआरसी मामले में दिल्ली सरकार की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पिछले हफ्ते अदालत को बताया कि केंद्र ने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह अगली तारीख तक अपना जवाब दाखिल करे।
यह भी पढ़ें: तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री पोनमुडी के आवासों पर ईडी ने की छापेमारी, द्रमुक बोली- ये राजनीतिक प्रतिशोध