CM Rekha Gupta Attacked: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला करने के आरोपी के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 यानी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 109(1) के साथ ही सरकारी कर्मचारी पर हमला करने के आरोप में धारा 132 और काम में बाधा डालने के आरोप में धारा 221 के तहत मामला दर्ज हुआ है।
हत्या के प्रयास की धारा में 10 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। आरोपी गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। उसकी उम्र 41 साल है और नाम राजेश खिमजी है। बताया जा रहा है कि आरोपी पशु प्रेमी है। वह सुप्रीम कोर्ट के आवारा कुत्तों के खिलाफ आए फैसले से नाराज था। उसने जनसुनवाई के दौरान सीएम पर हमला किया। इसमें रेखा गुप्ता को कई चोटें भी आई हैं।
सुबह ही दिल्ली पहुंचा आरोपी
आरोपी से स्पेशल सेल, दिल्ली पुलिस और खुफिया ब्यूरो (IB) की टीमें पूछताछ कर रही हैं। जानकारी के अनुसार, आरोपी बुधवार सुबह ही राजकोट से दिल्ली पहुंचा था। इसके बाद वह सिविल लाइंस स्थित गुजराती भवन गया। जहां से वह जनसुनवाई में पहुंचा।
आरोपी की मां का बयान आया सामने
जैसे ही ये घटना हुई, वहां अफरातफरी मच गई। काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। घटना के बाद आरोपी की मां का भी बयान सामने आया। जिसमें उन्होंने बताया कि वह पशु प्रेमी है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से खासा नाराज था। इसके बाद उसने दिल्ली जाने का फैसला लिया था। वह कई साल से कुत्तों और गायों को रोटियां खिलाता रहा है। आरोपी रिक्शा चलाता है।
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आरोपी का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। जिसमें वह रिक्शे से सीएम के कैंप ऑफिस पहुंचता नजर आ रहा है। जनसुनवाई के दौरान जैसे ही सीएम रेखा आरोपी के सामने आईं, उसने कागज हवा में लहराया और जोर-जोर से चिल्लाने लगा। इसके बाद उसने सीएम पर हमला कर दिया। जिसमें उन्हें चोटें आई हैं।
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