दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, जारी रहेंगे सभी निर्माण कार्य

दिल्ली-NCR में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली में सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है. इस दौरान CJI ने कहा कि ‘हम ऐसा नहीं कर सकते हैं.’ उन्होंने आगे कहा, ‘दिल्ली में विभिन्न राज्यों से आने वाले बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका इन गतिविधियों पर निर्भर करती है.’

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दिल्ली-NCR में प्रदूषण के खतरनाक स्तर को देखते हुए दिल्ली में सभी निर्माण गतिविधियों पर रोक लगाने की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है. इस दौरान CJI ने कहा कि ‘हम ऐसा नहीं कर सकते हैं.’ उन्होंने आगे कहा, ‘दिल्ली में विभिन्न राज्यों से आने वाले बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका इन गतिविधियों पर निर्भर करती है.’

CJI ने कहा, ‘केंद्र सरकार को वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए एक दीर्घकालिक समाधान लेकर आना होगा. इस समस्या से निपटने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में पराली जलाने की घटनाओं को नियंत्रित करना महत्वपूर्ण है.’

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कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश दिया है कि 13 नवंबर 2025 की CAQM रिपोर्ट में पराली जलाने पर रोक लगाने संबंधी दिए गए निर्देशों को प्रभावी रूप से लागू कराया जाए.

कोर्ट ने वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने हेतु दीर्घकालिक समाधान खोजने के लिए उपयुक्त प्रतिक्रिया देने के लिए केंद्र सरकार को एक दिन का समय दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी.

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