---विज्ञापन---

दिल्ली angle-right

मनीष सिसोदिया की बेल पर सियासी घमासान शुरू, BJP सांसद बांसुरी बोलीं- वे अभी भी आरोपी

BJP MP Bansuri Swaraj Slams Manish Sisodia: बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने मनीष सिसोदिया को बेल मिलने के बाद आप और सीएम केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिसोदिया इस मामले में बरी नहीं हुए हैं उन्हे सिर्फ जमानत मिली है।

---विज्ञापन---

Manish Sisodia Bail: दिल्ली शराब नीति मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि बिना ट्रायल के किसी को इतने लंबे समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता। उनको जमानत मिलने के बाद अब इस पर राजनीतिक घमासान भी शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी और विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है तो वहीं बीजेपी भी अब आम आदमी पार्टी पर हमलावर हो गई है।

दक्षिणी दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कहा कि 26 फरवरी 2023 को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। 7 बार उनकी जमानत याचिका खारिज हुई थी। आज भी मनीष सिसोदिया के वकीलों ने मेरिट के बेस पर बेल नहीं मांगी। उनको यह बेल ट्रायल में देरी के आधार पर मिली है। मनीष सिसोदिया इस मामले में अभी भी आरोपी हैं। उन्होंने कहा कि 170 से ज्यादा फोन सिसोदिया के आदेश पर तोड़े गए। कुल 338 करोड़ रुपये का मनी ट्रांजेक्शन सामने आए। इतना ही नहीं उनको अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और प्रत्येक सोमवार को पुलिस के सामने आकर हाजिरी लगानी होगी।

---विज्ञापन---

ये भी पढ़ेंः ‘मनीष सिसोदिया सम्मानित व्यक्ति…वे भागेंगे नहीं’, फैसला सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

---विज्ञापन---

सीएम में नैतिकता बची हो तो इस्तीफा दे दें

इस दौरान बांसुरी स्वराज ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सीएम केजरीवाल की जमानत के मामले में हाईकोर्ट ने जो कहा उस पर ध्यान देना चाहिए। कई अदालतों ने उनको जमानत नहीं दी ऐसे में हर जगह पर उनकी जमानत याचिका खारिज हुई है। बांसुरी यहीं नहीं रुकी उन्होंने आगे कहा कि अगर उनमें जरा भी नैतिकता बची हो तो वे इस्तीफा दे दें। बांसुरी ने राघव चड्ढा को लेकर कहा कि क्या राघव बताएंगे कि मनीष सिसोदिया एक के साथ एक पव्वा फ्री में बंटवाया था। जब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के विरोध के बाद शराब के कई ठेके बंद हुए।

ये भी पढ़ेंः 17 महीने से जेल में बंद मनीष सिसोदिया को SC से जमानत, कोर्ट बोला- बिना ट्रायल सजा नहीं दे सकते

First published on: Aug 09, 2024 01:51 PM

End of Article
---विज्ञापन---
संबंधित खबरें
Sponsored Links by Taboola