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दिल्ली

दिल्ली में कहां-कहां से मिलेंगे ग्रीन पटाखे? दूसरों से कैसे अलग, कब-कब चला सकेंगे?

दिल्ली-NCR में ग्रीन पटाखों की बिक्री और उन्हें चलाने की अनुमति मिल चुकी है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ दिशा-निर्देश दिए हैं. आइए जानते हैं दिल्ली में कब-कब और कितने बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे और कहां से आप ग्रीन पटाखों की खरीदारी कर सकेंगे.

Author Written By: Namrata Mohanty Author Published By : Namrata Mohanty Updated: Oct 19, 2025 13:39
green crackers

दिल्ली और एनसीआर में इस साल दिवाली पर पटाखे जलाने की अनुमति दे गई है. इसके लिए शनिवार को प्रशासन ने पूरे शहर में 163 खुदरा ब्रिकी के लाइसेंस जारी किए हैं. दिल्ली पुलिस ने साफ कहा है कि पटाखें सिर्फ उन्हीं दुकानों से लिए जाएंगे जिनके पास वैध क्यू आर कोड और NEERI द्वारा प्रमाणित पटाखे होंगे. पुलिस और प्रशासन मिलकर अवैध और ऑनलाइन पटाखों की बिक्री के प्रयोग पर रोक जारी रखेगी. बता दें कि दिल्ली में 18 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक पटाखों कि बिक्री की अनुमति दी गई है.

दिल्ली में कब-कब चला सकेंगे पटाखें?

राजधानी दिल्ली में पुलिस द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि शहर में सिर्फ ग्रीन पटाखे ही चलाए जा सकते हैं. इन्हें जलाने का भी एक तय समय है. दिवाली से 1 दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 से 7 बजे के बीच और रात को 8 से 10 बजे के बीच ही पटाखे जलाएं जा सकेंगे. साथ ही प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने यह कहा हैा कि लड़ी वाले पटाखों को जलाने की अनुमति बिल्कुल भी नहीं दी गई है. अगर कोई इन पटाखों को जलाता पकड़ा गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

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दिल्ली मे पटाखे कहां सें खरीदे?

बता दें कि दिल्ली में पटाखों कि बिक्री के लिए 188 अस्थायी लाइसेंस के आवेदन आए थे जिसमें से प्रशासन ने सिर्फ 168 को ही अनुमति दी है. बता दें कि ये लाइसेंस पूरे दिल्ली के लिए है. इनमें शाहदरा की 26 दुकानों को ग्रीन पटाखों की बिक्री का लाइसेंस दिया गया है. वहीं, पूर्वी दिल्ली में 25, उत्तर पूर्वी दिल्ली में 21 लाइसेंस और उत्तरी दिल्ली में 18 लाइसेंस दिए गए हैं. इसका मतलब है कि आप इन इलाकों से पटाखे खरीद सकेंगे. बता दें कि नोएडा के निवासी भी पूर्वी दिल्ली से पटाखे ले सकते हैं.

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2 दिन में वापिस करना होगा बचा हुआ स्टॉक

दिल्ली पुलिस के निर्देशों के तहत 20 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी. इसके बाद दिल्ली में अस्थाई लाइसेंस प्राप्त सभी दुकानों को अपने बचे हुए स्टॉक को दो दिन के अंदर ही खुदरा विक्रेता को लौटाना होगा. पुलिस इसके लिए भी विशेष रूप से जांच करेगी. यदि कोई नियमानुसार पटाखों की बिक्री नहीं करता है या फिर स्टॉक को छिपा कर रखता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. साथ ही लाइसेंस और दुकानों दोनों को निलंबित कर दिया जाएगा. पुलिस दिवाली के दिन खासतौर पर पटाखे जलाने की अनुमादित समय पर गश्त करती रहेगी. उन इलाकों में खास ध्यान दिया जाएगा जहां नियमों के उल्लघंन होने की सबसे अधिक संभावना है.

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First published on: Oct 19, 2025 08:48 AM

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