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दिल्ली में आज से क्या-क्या बैन, Grap-4 के कौन-कौन से नियम हुए लागू? 5 पॉइंट में जानें सबकुछ

Delhi Pollution News: दिल्ली की दमघोंटू हवा से लोगों को बचाने के लिए सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया है, इसलिए आज से दिल्ली-नोएडा को लोगों को कुछ आदेशों का सख्ती से पालन करना होगा. आज से जहां ग्रैप-3 में ग्रैप-4 के नियम लागू हो गए हैं. वहीं जिसके पास पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट नहीं होगा, उसे पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा.

Author Edited By : Khushbu Goyal
Updated: Dec 18, 2025 08:14
pollution in delhi
द‍िल्‍ली में प्रदूषण को लेकर सरकार ने सख्त रवैया अपना लिया है.

Delhi Pollution Update: दिल्ली और नोएडा में प्रदूषण से हालात खराब हो चुके हैं. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) का स्तर बढ़ता जा रहा है. राजधानी के कई इलाके गंभीर स्तर के AQI के साथ रेड जोन में हैं. दिल्ली-नोएडा की जहरीली हवा लोगों की सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकती है, इसलिए सरकार ने ग्रैप-4 लागू कर दिया है. साथ ही ग्रैप-4 के कुछ नियम और प्रावधान ग्रैप-3 के तहत फॉलो करने को कहा है और यह आदेश आज से लागू हो गया है.

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50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे

दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने घोषणा के अनुसार, आज से सभी सरकारी और प्राइवेट ऑफिसों में वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होगा. आज से 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से काम करेंगे और 50 प्रतिशत कर्मचारी ही ऑफिस आएंगे. दिहाड़ी मजदूरों को इस नियम से छूट मिलेगी, लेकिन जिस कंपनी ने नियम का उल्लंघन किया, उसे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. इससे सड़कों पर वाहनों की संख्या कम होगी और वाहनों के धुएं से फैलने वाला प्रदूषण कम होगा.

No PUC No Fuel का नियम लागू रहेगा

दिल्ली और नोएडा की जहरीली होती हवा को देखते हुए सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती बरती है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आदेश दिया है कि 18 दिसंबर दिन गुरुवार से जिन वाहन चालकों के पास PUC सर्टिफिकेट नहीं होगा, उनके वाहनों में पेट्रोल पंपों वाले पेट्रोल-डीजल नहीं भरेंगे. यह सर्टिफिकेट वाहनों से ईंधन के उत्सर्जन की जांच के बाद जारी किया जाता है और यह सर्टिफिकेट 12 महीने के लिए वैध होता है.

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BS-4 वाहनों की दिल्ली में एंट्री बैन रहेगी

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री ने यह आदेश भी दिया है कि दिल्ली में निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों को एंट्री नहीं मिलेगी. BS-4 वाहनों की एंट्री भी दिल्ली में प्रतिबंधित रहेगी. दिल्ली में बाहर से आने वाले लोगों से अपील है कि वे उन वाहनों को लेकर दिल्ली आएं, जो BS-6 कैटेगरी के हैं. ग्रैप-3 और ग्रैप-4 लागू होने के दौरान दिल्ली में BS-6 श्रेणी से नीचे के और दिल्ली के बाहर रजिस्टर्ड सभी वाहनों को दिल्ली में एंट्री करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

First published on: Dec 18, 2025 06:59 AM

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