नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में दिवाली के बाद एक बार फिर हवा जहरीली हो गई है। यहां कई हिस्सों में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 के पार नोट किया गया है। इस पर काबू पाने के लिए दिल्ली में GRAP4 को लागू कर दिया गया है यानी कि राजधानी में डीजल ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी रहेगी।
जानकारी के मुताबिक Graded Response Action Plan के चौथे चरण के मुताबिक राजधानी क्षेत्र के अंदर मीडियम और बड़े वाहनों पर भी रोक लगाई गई है। इस दौरान सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रक चल सकेंगे और सिर्फ जरूरी सामानों से जुड़ी गाड़ियों पर छूट मिलेगी।
#AirPollution | Commission for Air Quality Mgmt in National Capital Region & Adjoining Areas orders to implement GRAP-4 in Delhi-NCR
Entry of truck traffic into Delhi (except for trucks carrying essential commodities/providing essential services & all CNG/electric trucks)stopped pic.twitter.com/G2aAjXGPuU
---विज्ञापन---— ANI (@ANI) November 3, 2022
इमरजेंसी इंडस्ट्री को मिलेगी छूट
राजधानी क्षेत्र में BS VI की डीजल गाड़ियों पर भी रोक लगाई गई है। नियमों के हिसाब से जो इंडस्ट्री क्लीन फ्यूल पर काम नहीं करते हैं, इस दौरान उन सभी पर रोक लगाई गई है। हालांकि, इमरजेंसी इंडस्ट्री जैसे दूध, डेयरी, दवाइयों और मेडिकल सामानों पर भी छूट दी जाएगी
odd-even पर लिया जा सकता है फैसला
राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए GRAP 4 को लागू किया है। इस दौरान हाइवे, सड़कों, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन और पाइपलाइन जैसे बड़े प्रोजेक्ट के निर्माण पर भी रोक लगाई है। वहीं सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में 50 फीसदी स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम दिया है। हालांकि, इसके बारे में फैसला राज्य सरकार द्वारा लिया जाएगा। वहीं दिल्ली सरकार स्कूलों, कॉलेजों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, गाड़ियों को ऑड-ईवन पर चलाने जैसे निर्णय पर विचार कर सकती है।