Delhi Rau Coaching Case: दिल्ली के राऊ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 विद्यार्थियों की मौत हो गई थी। इस मामले में कोचिंग सेंटर के सीईओ अभिषेक गुप्ता को अरेस्ट किया गया था। अभिषेक गुप्ता ने पहले ट्रायल कोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए अपील की थी। उनको ढाई करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर बेल दी गई थी, जिसके खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील की थी। अब न्यायालय ने उनको राहत देते हुए ट्रायल कोर्ट की अंतरिम जमानत की आर्थिक शर्त को रद्द करने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट को भी निर्देश जारी कर मामले में योग्यता के आधार पर बेल अर्जी का फैसला करने को कहा है।
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बता दें कि पिछले साल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राऊ IAS कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया था। भारी बारिश की वजह से पानी भरा था, जिसकी वजह से तेलंगाना की तान्या सोनी, उत्तर प्रदेश के आंबेडकर नगर की श्रेया यादव और केरल के नवीन दल्विन की मौत हो गई थी। तीनों बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में तैयारी कर रहे थे। मामले में पुलिस ने कोचिंग सेंटर के सीईओ और 4 सह-मालिकों पर एक्शन लिया था। सह-मालिकों को कोर्ट से 21 जनवरी को बेल मिल चुकी है। अब सीईओ गुप्ता की बेल को लेकर शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी।
इससे पहले मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने इस शर्त पर रोक भी लगाई थी। गुप्ता को पिछले साल 23 सितंबर को ट्रायल कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। कोर्ट ने उन्हें ढाई करोड़ जमा करने के आदेश दिए थे। गुप्ता की ओर से पैरवी करने के लिए एडवोकेट जयंत सूद पेश हुए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही शर्त पर रोक लगा चुका है।
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इस मामले में अन्य 4 सह-अभियुक्तों को हाई कोर्ट से नियमित बेल मिल चुकी है। सह-आरोपियों को रेडक्रॉस में 5 करोड़ रुपये जमा करने का समान निर्देश भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। अब न्यायमूर्ति विकास महाजन ने स्पष्ट किया है कि जमानत के मुद्दे पर ट्रायल कोर्ट अपनी योग्यता के आधार पर निर्णय ले।