---विज्ञापन---

दिल्ली angle-right

Delhi New Traffic Rules: दिल्ली में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं! चालान पर बदले 5 बड़े नियम, 50% जुर्माने के बिना अब कोर्ट में नहीं होगी सुनवाई!

Delhi New Traffic Rules: दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक नियमों को लेकर बड़े बदलाव किए हैं, जिसके तहत चालान व्यवस्था पहले जैसी नहीं रही. अगर कोई व्यक्ति चालान को चुनौती देने के लिए कोर्ट जाना चाहता है, तो पहले उसे 50% चालान देना ही होगा. यहां तक की नए नियमों में DL/RC भी सस्पेंड किए जा सकते हैं.

---विज्ञापन---

Delhi Traffic Rules Change: दिल्ली के ट्रैफिक नियमों में सरकार ने बड़े बदलाव किए हैं, जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए जरूरी है. इन नए बदलाव का कहर, सीधा ट्रैफिक नियमों को हलके में लेने वालों का होगा. दरअसल, सरकार ने चालान सिस्टम को पहले से ज्यादा सख्त और डिजिटल बनाने का फैसला लिया है. इन नए नियमों के तहत जो लोग चालान को पहले आसानी से कोर्ट में चुनौती देते थे, उन्हें पहले 50% चालान देना होगा, उसके बाद ही वह कोर्ट का रुख कर सकते हैं. आइए जानते हैं क्या है 5 बड़े बदलाव और कैसे यह दिल्ली की सड़कों को नियम तोड़ने वालों से मुक्त कर देंगे.

यह भी पढ़ें: विवेक विहार आग हादसे पर CM रेखा गुप्ता का एक्शन, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश

---विज्ञापन---

दिल्ली ट्रैफिक नियमों में क्या है 5 बड़े बदलाव

दिल्ली मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक पोस्ट के मुताबिक, ट्रैफिक व्यवस्था को पहले से ज्यादा पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार महत्वपूर्ण सुधार लागू किए गए हैं. इनमें;

45 दिनों के अंदर चालान भरना अनिवार्य

नियमों के अनुसार, जो लोग नियम तोड़ते हुए पकड़े जाते हैं, वह चालान भरने में देरी नहीं पाएंगे. चालान कटने के 45 दिनों के अंदर सेटलमेंट कराना अब अनिवार्य होगा. अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, तो उसके खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा.

---विज्ञापन---

देर से भरा चालान तो जाएगा DL/RC

नियमों के तहत, अगर कोई व्यक्ति तय सीमा में चालान का भुगतान नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में उसका ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के आरसी से जुड़ी सेवाएं अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है.

डेडलाइन चूके तो चालान ऑटोमैटिक स्वीकार

अगर कोई व्यक्ति 45 दिनों के अंदर चालान को लेकर कुछ नहीं करता है, तो वक्त पूरा होने के बाद चालान स्वत: स्वीकार माना जाएगा और अगले 30 दिनों में उसका भुगतान करना अनिवार्य होगा.

---विज्ञापन---

पहले ऑनलाइन चुनौती फिर कोर्ट का रास्ता

जिन वाहन चालकों पर चालान लागू होगा, उनको 45 दिनों के अंदर-अंदर ऑनलाइन सिस्टम के जरिए उसे चुनौती देनी होगी. अगर वहां से चुनौती खारिज हो जाती है, तो उसके पास 30 दिन का समय होगा कि वह जुर्माना भरें या फिर कोर्ट में अपील करें. लेकिन कोर्ट में अपील करना तभी संभव है, जब वह तय चालान की 50% राशि जमा नहीं कर देता. अगर इन समय-सीमाओं का पालन नहीं होता है तो चालान को फिर से स्वीकार मान लिया जाएगा और भुगतान के लिए आखिरी 15 दिनों का समय दिया जाएगा

1 साल में 5 बार नियम तोड़ा तो सस्पेंड होगा ड्राइविंग लाइसेंस

नए ट्रैफिक नियमों के तहत, अगर कोई व्यक्ति 1 साल में 5 बार ट्रैफिक नियमों को तोड़ता है, तो ऐसी परिस्थितियों में उसका ड्राइविंग लाइसेसें(DL) भी सस्पेंड किया जा सकता है.

---विज्ञापन---

यह भी पढ़ें: दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी! NHAI ने इन 3 रास्तों को सिग्नल फ्री बनाने का लिया जिम्मा

First published on: May 06, 2026 11:31 AM

End of Article

About the Author

Azhar Naim

अज़हर नईम एक डिजिटल पत्रकार हैं और उन्हें न्यूज़ और ऑनलाइन कंटेंट लिखने का अच्छा अनुभव है. वर्तमान में वह News24 Bag Convergence में सब-एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं, जहां वह मुख्य रूप से लाइफस्टाइल और स्वास्थ्य संबंधित खबरों पर स्टोरीज तैयार करते हैं. इससे पहले वह India.com में ट्रेनी के रूप में जुड़े थे, जहां उन्होंने ट्रेंडिंग, वायरल, जनरल नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न विषयों पर डिजिटल कंटेंट लिखा. अज़हर ने 2024 में श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (BJMC) की डिग्री प्राप्त की. पढ़ाई के दौरान और उसके बाद उन्हें India News और Khabar Fast जैसे मीडिया संस्थानों में काम करने का अनुभव मिला, जिससे उन्हें न्यूज रिपोर्टिंग, डिजिटल स्टोरीटेलिंग और पाठकों को ध्यान में रखकर कंटेंट बनाने की अच्छी समझ हासिल की. 1 साल से ज्यादा के अनुभव में अज़हर का मुख्य काम है डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स को समझना, SEO-फ्रेंडली कंटेंट लिखना और पाठकों से जुड़ी स्टोरीज तैयार करना.

Read More

Azhar Naim

अज़हर नईम एक डिजिटल पत्रकार हैं और उन्हें न्यूज़ और ऑनलाइन कंटेंट लिखने का अच्छा अनुभव है. वर्तमान में वह News24 Bag Convergence में सब-एडिटर के रूप में काम कर रहे हैं, जहां वह मुख्य रूप से लाइफस्टाइल और स्वास्थ्य संबंधित खबरों पर स्टोरीज तैयार करते हैं. इससे पहले वह India.com में ट्रेनी के रूप में जुड़े थे, जहां उन्होंने ट्रेंडिंग, वायरल, जनरल नॉलेज, टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल और लाइफस्टाइल जैसे विभिन्न विषयों पर डिजिटल कंटेंट लिखा. अज़हर ने 2024 में श्री वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन (BJMC) की डिग्री प्राप्त की. पढ़ाई के दौरान और उसके बाद उन्हें India News और Khabar Fast जैसे मीडिया संस्थानों में काम करने का अनुभव मिला, जिससे उन्हें न्यूज रिपोर्टिंग, डिजिटल स्टोरीटेलिंग और पाठकों को ध्यान में रखकर कंटेंट बनाने की अच्छी समझ हासिल की. 1 साल से ज्यादा के अनुभव में अज़हर का मुख्य काम है डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स को समझना, SEO-फ्रेंडली कंटेंट लिखना और पाठकों से जुड़ी स्टोरीज तैयार करना.

Read More
---विज्ञापन---
संबंधित खबरें
Sponsored Links by Taboola