Who is IAS Amarnath Talwade : दिल्ली में अधिकारी पर पैसे उगाही का दबाव बनाने वाले आईएएस अमरनाथ तलवड़े की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच (ACB) ने आईएएस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। एलजी वीके सक्सेना के आदेश पर की गई जांच के बाद यह केस दर्ज किया गया है।
आईएएस अधिकारी अमरनाथ तलवड़े के खिलाफ एक ऑडियो क्लिप मिली है। अमरनाथ तलवड़े इस ऑडियो क्लिप में एक अधीनस्थ अधिकारी पर शराब कारोबारियों से अधिक पैसे एकत्रित करने और हिस्सा मांगने का दबाव डालते हुए सुनाई दे रहे हैं।
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नोएडा के व्यक्ति ने कराई थी शिकायत
ACB के अनुसार, इस ऑडियो क्लिप के साथ 21 मार्च 2023 में नोएडा के रहने वाले एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद तलवड़े खिलाफ जांच शुरू हुई थी। डीओवी की जांच में पता चला कि यह बातचीत तत्कालीन वरिष्ठ महाप्रबंधक अमरनाथ तलवड़े, जो दिल्ली राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड (डीएससीएससी लिमिटेड) और उनके अधीनस्थ अधिकारी डीएससीएससी लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंधक पीके शाही के बीच हुई थी।
#WATCH दिल्ली: शराब घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। pic.twitter.com/YhZdiH7TNk
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 22, 2023
कौन हैं IAS अमरनाथ तलवड़े
अमरनाथ तलवड़े साल 1990 में दिल्ली सरकार के एनसीटी में बतौर स्पेशल कमिशनर के तौर पर तैनात रहे। इसके बाद साल 1991 में दिल्ली सरकार के अर्बन डेवलपमेंट में विशेष सचिव रहे। साल 2016 में दिल्ली सरकार के ही PWD (कला, भाषा एवं संस्कृति) में भी विशेष सचिव के पद तैनात रहे। फिलहाल, अमरनाथ तलवड़े अरुणाचल प्रदेश में कार्यरत हैं।
अधीनस्थ अधिकारी से 30 फीसदी हिस्सा मांग रहे थे अमरनाथ
दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच के अनुसार, इस ऑडियो क्लिप में अमरनाथ तलवड़े अपने अधीनस्थ अधिकारी पीके शाही से टोटल कलेक्शन का 30 फीसदी हिस्सा मांग रहे हैं। साथ ही उन्होंने अधीनस्थ को ट्रांसफर की भी धमकी दी। उन्होंने 5 लाख रुपये लेने की बात भी स्वीकार की। इसके बाद एफएसएल रोहिणी की जांच में यह ऑडियो क्लिप सही पाया गया।
डीएससीएससी लिमिटेड में सीनियर जीएम के पद पर थे वे
साल 2015-16 का यह मामला है। उस वक्त अमरनाथ तलवड़े डीएससीएससी लिमिटेड में सीनियर जीएम के पद पर तैनात थे। दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, जीएनसीटी ने बुधवार को पीओसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत एफआईआर दर्ज की है।