केजरीवाल की जमानत के विरोध में ED का हलफनामा, बोली- बेईमानों के लिए मिसाल बन जाएगा फैसला

Delhi Liquor Policy Case: सुप्रीम कोर्ट कल शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुनाएगा। इससे एक दिन पहले आज ईडी ने केजरीवाल की जमानत के विरोध में कोर्ट में हलफनामा दायर किया।

Delhi Liquor Policy Scam Arvind Kejriwal Bail Plea Hearing

Arvind Kejriwal Interim Bail Petition: सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को ईडी ने शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका के विरोध में हलफनामा दायर किया। हलफनामे में ईडी ने कहा कि केजरीवाल को जमानत देना बेईमान राजनेताओं के लिए मिसाल कायम करेगा और चुनाव की आड़ में न्यायपालिका से बचने की अनुमति देगा। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में कल जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी।

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ईडी ने अपने हलफनामे में आगे कहा कि चुनाव करने का अधिकार न तो मौलिक है और ना ही कानूनी। ईडी की जानकारी में अब तक ऐसा नहीं है किसी भी मामले में राजनेता को चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी गई हो। भले ही वे चुनाव में लड़ रहे हों। ईडी ने एक महत्वपूर्ण तर्क देते हुए कहा कि हम पिछले 3 वर्षों से हैं और इस दौरान करीब 123 चुनाव हुए हैं। यदि चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दी जाती है तो किसी भी राजनेता को अरेस्ट नहीं किया जा सकेगा। क्योंकि चुनाव पूरे साल होते हैं।

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ईडी ने कहा कि फैसले के बाद दो अलग-अलग वर्ग बन जाएंगे। एक तो वे लोग जो कानून के शासन और कानूनों के साथ बंध हुए हैं और दूसरे वे जो राजनेता हैं और चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत कर कानूनों से छूट मांग रहे हैं। ईडी ने कहा कि एक नेता सामान्य नागरिक से कोई विशेष दर्जे का दावा नहीं कर सकता। ईडी ने कहा कि समन से बचने के लिए भी केजरीवाल ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का बहाना बनाया था।

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