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दिल्ली

अरविंद केजरीवाल को एक और झटका, दिल्ली हाईकोर्ट से कस्टडी पर आया बड़ा अपडेट

Arvind Kejriwal Delhi High Court Hearing: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ दिल्ली हाईकोर्ट ने भी झटका दिया है। आज उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हुई, जिसकी सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जस्टिस ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया।

Author Edited By : Khushbu Goyal Updated: May 7, 2024 15:16
Arvind Kejriwal ED Custody Delhi High Court
Arvind Kejriwal ED Custody Delhi High Court

High Court Extends Kejriwal Custody Period: दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल को आज 2 बड़े झटके लगे। एक ओर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए झटका दिया, वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी उन्हें राहत नहीं दी। क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। अब वे 20 मई तक तिहाड़ जेल में ही रहेंगे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल एक अप्रैल से तिहाड़ जेल में हैं। 22 मार्च से ED की कस्टडी में हैं। उन्हें 2 बार रिमांड पर लेने के बाद दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जेल भेज दिया था। आज ही उनकी न्यायिक हिरासत खत्म हुई थी, जो फिर बढ़ा दी गई।

 

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सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के बीच काफी बहस हुई

बता दें कि केजरीवाल की न्यायिक हिरासत पर CBI-ED की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने सुनवाई की। यह सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ और अंतरिम जमानत की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के साथ-साथ हुई। सुप्रीम कोर्ट ने जहां जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, वहीं हाईकोर्ट ने केजरीवाल की हिरासत अवधि बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट जमानत पर 9 मई को फैसला सुनाएगा, वहीं आज सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के बीच काफी बहसबाजी हुई।

अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को हुए थे गिरफ्तार

बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले की जांच कर रही ED मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करना चाहती थी, जिसे लिए उन्हें 9 बार समन भेजे गए, लेकिन वे पेश नहीं हुए। 21 मार्च को 10वां समन देने घर आई ED टीम ने उनसे पूछताछ की और उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। 22 मार्च को राऊज एवेन्यू कोर्ट में पेश करके उन्हें रिमांड पर लिया गया। 28 मार्च को फिर रिमांड पर लिया गया और इसके बाद एक अप्रैल को उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। एक अप्रैल से अब तक वे तिहाड़ जेल में ही हैं।

First published on: May 07, 2024 03:01 PM

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