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दिल्ली

CM केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जानें क्या दलीलें पेश कर रहे सिंघवी

Cm Arvind Kejriwal Bail Plea Hearing: सुप्रीम कोर्ट में आज सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हो रही है। वहीं सीबीआई उनकी याचिका और जमानत का विरोध कर रही है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को जमानत दे चुकी है।

Author Edited By : Rakesh Choudhary Updated: Sep 5, 2024 12:42
Arvind Kejriwal Bail Plea in Supreme Court
CM Arvind Kejriwal

Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली शराब नीति मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रहा है। उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है। उन्हें अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए। सीबीआई ने आरोप लगाया कि शराब नीति मामले में आम आदमी पार्टी को फायदा हुआ है। सीबीआई ने कहा कि केजरीवाल शुरू से ही शराब नीति लागू करने की साजिश में शामिल थे। इस मामले में सीबीआई की पैरवी एडिशनल साॅलिसिटर जनरल एसवी राजू कर रहे हैं।

केजरीवाल की वकील ने दी ये दलीलें

1. केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उन्हें अरेस्ट किया जाना चाहिए। इस केस में जमानत मिलने के बाद गिरफ्तारी की गई।

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2.सीएम केजरीवाल जेल से बाहर ना आ पाएं इसलिए उनको अरेस्ट किया गया है।

3.केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं, उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद।

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4.सीएम के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सिर्फ जनवरी में उनके खिलाफ एक बयान दिया गया था।

सीबीआई की ओर एसवी राजू की दलीलें

1.एसवी राजू ने कहा कि सीबीआई ने केजरीवाल को उस केस में अरेस्ट किया, जिसमें उनसे पूछताछ होनी थी।

2.हमें केजरीवाल की जमानत पर आपत्ति है। यहां जमानत और गिरफ्तारी पर बहस को मिला दिया गया है।

3.सीबीआई के वकील ने कहा कि ईडी केस में जब केजरीवाल जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट आए थे, तब आपने कहा था कि पहले ट्रायल कोर्ट जाओ। उन्हें लगता है वे असाधारण व्यक्ति हैं उनके लिए अलग व्यवस्था होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को दी थी जमानत

बता दें कि ईडी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 12 जुलाई को जमानत दी थी। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा था कि केजरीवाल 90 दिन से जेल में हैं। इसलिए उन्हें रिहा करने का निर्देश देते हैं। हम जानते हैं वे चुने हुए नेता हैं उन्हें हम सीएम पद से हटने का निर्देश नहीं दे सकते है वे ये स्वयं तय करेंगे।

First published on: Sep 05, 2024 11:50 AM

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