Delhi Air Pollution: बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अहम फैसला लिया है। दिल्ली में प्रदूषण की रोकथाम के लिए ग्रैप- 4 लागू कर दिया गया है। जीआरएपी के चौथे चरण में दिल्ली सरकार ने 8-सूत्रीय कार्य योजना लागू करने का फैसला किया है।
ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने प्रदूषण की बढ़ती गुणवत्ता को देखते हुए दिल्ली में आज से अगले आदेश तक पेट्रोल की बीएस-3 और डीजल की बीएस-4 इंजन वाली गाड़ियों को चलाने पर रोक लगी है। नियम तोड़ने वाले को 20 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। गाड़ियों के आवागमन पर नजर रखने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कर्मी को हर चौराहे पर तैनात किया गया है। ऐसे वाहनों के चालान काटने को सख्त निर्देश दिए गए है।
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GRAP-4 में ये नियम होंगे लागू
दिल्ली में एलएनजी, सीएनजी, इलेक्ट्रिक ट्रकों को आवश्यक सामान लेकर आने के लिए अनुमति है। अन्य ट्रकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। ईवी, सीएनजी, बीएस-VI डीजल के अलावा, दिल्ली के बाहर की छोटी गाड़ियों के लिए राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। आवश्यक वस्तुएं, सेवाएं प्रदान करने वाली गाड़ियों को इन प्रतिबंधों से छूट मिलेगी। दिल्ली में पंजीकृत मध्यम और भारी डीजल माल वाहनों के संचालन पर रोक होगी। राजमार्गों, सड़कों, फ्लाईओवरों, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, पाइपलाइन जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं में भी निर्माण पर रोक रहेगी।
एनसीआर की राज्य सरकारें और दिल्ली सरकार छठवीं, नौंवी और 11वीं कक्षा की फिजिकल क्लासेज बंद करने पर फैसला ले सकती हैं। ऑनलाइन मोड में क्लासेज चला सकती हैं। दिल्ली सरकार सार्वजनिक और निजी कार्यालयों में 50% उपस्थिति के साथ काम करने और बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होने देने पर निर्णय ले सकती हैं। केंद्र सरकार अपने कार्यालय में कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति देने पर उचित निर्णय ले सकती है। राज्य सरकारें अतिरिक्त आपातकालीन उपायों पर विचार कर सकती हैं, गाड़ियों को लेकर ऑड-ईवन स्कीम को लागू किया जा सकता है।
बेवजह घर से न निकलें
दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की है, कि बच्चे, बुजुर्ग और सांस, हृदय, मस्तिष्क संबंधी या अन्य पुरानी बीमारियों वाले लोग बाहरी गतिविधियों से बचें और जितना संभव हो घर के अंदर रहें। घर के बाहर मास्क का प्रयोग करे।
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