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दिल्ली

Delhi में फिर लागू होने वाली है Odd Even Scheme, वो पांच बातें जो आपका जानना जरूरी

Odd Even Scheme Implemented Again In Delhi: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आज सोमवार दोपहर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक में ऑड-ईवन रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को वापस लाने का फैसला लिया। दिल्ली के आसपास के इलाकों में हवा जहरीली होती जा रही है।

Odd Even Scheme Implemented Again In Delhi: शहर में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के मद्देनजर दिवाली के बाद दिल्ली के मोटर चालकों को एक बार फिर ऑड-ईवन सड़क यातायात प्रबंधन नियम का पालन करना होगा। सोमवार दोपहर को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बैठक में ऑड-ईवन रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को वापस लाने का फैसला लिया। दिल्ली के आसपास के इलाकों में हवा जहरीली होती जा रही है। और कई हिस्सों में पीएम2.5 खतरनाक स्तर 500 से भी ऊपर चला गया है। मौसम विभाग ने बढ़ते हुए प्रदूषण को बेहद खतरनाक बताया है।

वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण का मुख्य कारण है। जिसको देखते हुए ऑड-ईवन को वापस लाने का फैसला ले लिया गया है। यहां तक कि वाहन राशनिंग प्रणाली भी अब लागू हो गई है और यह 12 नवंबर को दिवाली के बाद लागू होगी। यहां हम आपको बता रहे हैं दिल्ली में ऑड-ईवन नियम के बारे में जानने योग्य पांच बड़ी बातें।

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ऑड-ईवन सड़क यातायात नियम 

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि दिल्ली में ऑड-ईवन सड़क यातायात प्रबंधन नियम 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर (सोमवार) तक  रहेगा। दिल्ली में वाहनों के लिए ऑड-ईवन नियम पहले 2016, 2017 और 2019 में लागू किया गया था। प्रदूषण पर रोक  है। हालांकि यह ट्रैफिक की भीड़ को कम करने में मदद करता है।

ऑड-ईवन ट्रैफिक नियम

ऑड-ईवन यातायात नियम एक ऐसी प्रणाली है, जिसके तहत ऑड नंबर पर खत्म होने वाले पंजीकरण संख्या वाले वाहनों को सप्ताह के ऑड दिनों पर चलने की अनुमति होती है। ईवन नंबर पर समाप्त होने वाली पंजीकरण संख्या वाले वाहनों को सप्ताह के अन्य वैकल्पिक दिनों में सड़कों पर चलने की अनुमति है। पूर्व में रविवार को सभी वाहनों की आवाजाही के लिए खुला रखा गया है।

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ऑड नंबर जैसे  13,15,17 नवंबर को वह कारें चलेंगी जिनकी नंबर प्लेट का आखिरी नंबर 1,3,5,7,9 होगा। ईवन नंबर जैसै 14, 16, 18, 20 नवंबर को वही कारें सड़क पर चल सकेंगी जिनकी नंबर प्लेट का आखिरी नंबर 0,2,4,6,8 होगा। रविवार को सभी वाहनों को इससे छूट मिलेगी।

First published on: Nov 06, 2023 10:54 PM

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