नई दिल्ली: महिला पहलवानों द्वारा यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी बनाए गए भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में बुधवार से आगामी 11 अगस्त तक दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जिरह की शुरुआत होगी।
गौरतलब है कि 28 जुलाई को कोर्ट द्वारा बृज भूषण को व्यक्तिगत पेशी से एक दिन की छूट दी गई थी। इसके बाद 3 अगस्त को बृज भूषण शरण सिंह और पूर्व कुश्ती संघ के सहायक सचिव विनोद तोमर अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एसीएमएम) हरजीत सिंह जसपाल की कोर्ट में पेश हुए थे।
आपको बताते चलें कि 15 जून को दिल्ली पुलिस ने बृज भूषण शरण सिंह और विनोद तोमर के खिलाफ एक हजार पन्नों की चार्जशीट राउज़ एवेन्यू कोर्ट में दाखिल की थी। पुलिस की चार्जशीट के अनुसार, बृजभूषण के खिलाफ धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और तोमर पर आईपीसी की धारा 109 (उकसाने वाले अधिकारी), 354, 354ए और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया। इसके अलावा, 200 गवाहों के बयान इस मामले में शामिल हैं।
वहीं, कोर्ट द्वारा दिल्ली पुलिस से प्राप्त दस्तावेजों और चार्जशीट का सत्यापन पूरा हो गया है। इससे पहले 20 जुलाई को पेशी के बाद कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह और विनोद तोमर को नियमित जमानत दे दी थी। 6 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीडन का आरोप लगाते हुए कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन में एफआइआर दर्ज कराई थी। वहीं, बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया था।