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दिल्ली

क्या सुनीता केजरीवाल भी फंसेंगी? अरविंद केजरीवाल से विवाद का कनेक्शन, हाईकोर्ट में याचिका दायर

Sunita Kejriwal Alleged: दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। उन पर आरोप लगाते हुए कानूनी कार्रवाई करने की मांग याचक ने की है। आइए जानते हैं कि आखिर विवाद क्या है?

Author Published By : Khushbu Goyal Updated: May 29, 2024 15:07
Sunita Kejriwal Alleged For Video Conferencing Violation Rules
Sunita Kejriwal Alleged For Video Conferencing Violation Rules

Petition in Delhi High Court Against Sunita Kejriwal: अरविंद केजरीवाल के बाद अब उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल भी एक मामले में फंसती नजर आ रही हैं। उनके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है। उन पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगा है।

याचिका में दलील दी गई कि 28 मार्च 2024 को अरविंद केजरीवाल की ट्रायल कोर्ट में पेशी हुई थी। इस दौरान सुनीता केजरीवाल और अन्य लोगों ने उस वक्त कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो बनाया, जब अरविंद केजरीवाल अपना पक्ष जज के सामने रख रहे थे। इतना ही नहीं उस वीडियो को #MoneyTrailExposedByKejriwal हैशटैग X हैंडल पर प्रसारित भी किया गया, जबकि कोर्ट की कार्यवाही सीक्रेट होती है और इसे रिकॉर्ड करने की परमिशन नहीं होती।

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एक वकील ने दायर की याचिका

याचिका वकील वैभव सिंह द्वारा दायर की गई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कोर्ट की कार्यवाही की इस तरह रिकॉर्डिंग करना माननीय अदालत की छवि करने की कोशिश की है। लोगों को गुमराह करने का प्रयास है। इस तरह की हरकतों से कानून व्यवस्था में लोगों का विश्वास डगमगा सकता है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो प्रसारित किया गया है, उसमें नजर आ रहा है कि जज बात सुन रही हैं और अरविंद केजरीवाल अपनी बात रख रहे हैं। करीब 10 मिनट का वीडियो है।

वकील वैभव ने अपनी याचिका में कहा है कि आम आदमी पार्टी के सदस्यों ने जान बूझकर कोर्ट की कार्यवाही का वीडियो बनाया, जबकि उन्हें अच्छे से पता होगा कि कोर्ट में मोबाइल तक ले जाने की परमिशन नहीं होती। वीडियो बनाना तो दूर की बात है, फिर भी अदालत की कार्यवाही को इस तरह खुलेआम जाहिर करने का क्या मकसद है? वीडियो बनाया ही नहीं, बल्कि उसे पब्लिक भी कर दिया। यह नियमों का सरासर उल्लंघन है। इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए।

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First published on: May 29, 2024 02:52 PM

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