---विज्ञापन---

Delhi Traffic Challan: तेजी से कटने लगे चालान, कार में पीछे बैठ लोग लगा लें ‘सीट बेल्ट’, पहले दिन इतने लोगों पर लगा जुर्माना

नई दिल्ली: बीते दिन एक खबर आई कि राजधानी दिल्ली में लोगों को अब कार में पीछे बैठकर भी सीट बेल्ट जरूर लगानी होगी। ऐसा न करने पर हजारों में जुर्माना भी लगाने की बात कही गई। वहीं, चेतावनी जारी करते ही दिल्ली ट्रैफिक के जवान एक्शन में दिखे और कई लोगों का चालान काटकर […]

Edited By : Nitin Arora | Updated: Sep 15, 2022 12:25
Share :

नई दिल्ली: बीते दिन एक खबर आई कि राजधानी दिल्ली में लोगों को अब कार में पीछे बैठकर भी सीट बेल्ट जरूर लगानी होगी। ऐसा न करने पर हजारों में जुर्माना भी लगाने की बात कही गई। वहीं, चेतावनी जारी करते ही दिल्ली ट्रैफिक के जवान एक्शन में दिखे और कई लोगों का चालान काटकर उनके हाथों में थमा दिया। बता दें कि पुलिस राजधानी में एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें लोगों से पीछे बैठकर भी बेल्ट लगाने का आग्रह किया जा रहा है।

एक हजार का लगेगा जुर्माना

इस महीने की शुरुआत में एक दुखद कार दुर्घटना में टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की मौत हो गई थी। इसके बाद यह फैसला लिया गया है। बता दें कि मिस्त्री व उनके मित्र पीछे की सीट पर बैठे थे और सीट बेल्ट नहीं पहने हुए थे। रिपोर्ट के अनुसार, पीछे की सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों पर ₹1,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

पीछे की सीट बेल्ट में भी बजे अलार्म

कार दुर्घटना के बाद, केंद्र ने पिछली सीट पर सीट बेल्ट नहीं पहनने वाले यात्रियों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। सरकार कार निर्माताओं के साथ इस मामले पर भी बात कर रही है कि जैसे आगे सीट बेल्ट न लगाने पर अलार्म बजता है वैसे ही पीछे की सीटों पर भी हो।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने काटे कितने लोगों के चालान?

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अब एक के बाद एक तेजी से चालान काटना शुरू कर दिया है। पीछे बैठकर सीट बेल्ट लगाने को कहा जा रहा है। वहीं, दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक, अभियान के दौरान पहले दिन 11 बजे से दोपहर एक बजे के बीच मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194बी के तहत कुल 17 चालान काटे गए। अधिकारी ने कहा कि दिल्ली यातायात पुलिस सीट बेल्ट पहनने के (महत्व) के संबंध में जन जागरुकता फैलाने के लिए पहले से ही अभियान चला रही है।

उन्होंने कहा कि हम कानूनी कार्रवाई भी कर रहे हैं। पिछले हफ्ते दिल्ली पुलिस ने ट्वीट कर नागरिकों से तेज रफ्तार से वाहन नहीं चलाने और हमेशा सीट बेल्ट लगाने की अपील की थी।

पहले ट्रैफिक पुलिस भी नहीं देती थी ध्यान

विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को खासकर जो पिछली सीट पर बैठते हैं उन्हें विदेश की तरह सीट बेल्ट पहनने के लिए शिक्षित करने की जरूरत है। हालांकि, केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) के नियम 138 (3) के तहत पीछे की ओर सीट बेल्ट नहीं पहनने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो इस अनिवार्य नियम से अनजान हैं या इसे अनदेखा कर देते हैं। यहां तक कि ट्रैफिक पुलिस भी पीछे की सीट बेल्ट नहीं लगाने पर यात्रियों से शायद ही कभी जुर्माना वसूलती है।

First published on: Sep 15, 2022 12:25 PM

Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 on Facebook, Twitter.

संबंधित खबरें