Chhattisgarh Police issued Holi Guidelines: छत्तीसगढ़ में होली त्यौहार के लिए सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं, प्रदेश के बाजार होली के रंगों में रंग गए हैं। वैसे तो होली एक मजेदार और खुशियों से भरा त्योहार है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो खुशी के इस रंग में भंग डालने का काम करते हैं। ऐसे ही उपद्रव मचाने वालों पर छत्तीसगढ़ पुलिस ने नकेल कसने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। इसी के तहत होली के बारे में रायपुर पुलिस द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के अनुसार होली के दिन कोई व्यक्ति मुखौटा (मास्क) पहनकर घूमने की अनुमति नहीं है।
रायपुर पुलिस द्वारा फ्लैग मार्च निकालकर लोगो को शांति पूर्ण ढंग से होली का त्यौहार मनाने एवं आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव को संपन्न कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने हेतु अपील की गई साथ ही साथ क्षेत्र में किसी प्रकार का अपराधिक गतिविधियों… pic.twitter.com/nY58RQHFzc
---विज्ञापन---— Raipur Police (@RaipurPoliceCG) March 21, 2024
होली के लिए पुलिस की गाइडलाइन्स जारी
रायपुर पुलिस की गाइडलाइन्स के मुताबिक होली के दिन अगर कोई व्यक्ति मुखौटा पहनकर घूमता दिखाई दिया तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, जिसके तहत उस व्यक्ति की पुलिस द्वारा पिटाई हो सकती है। वहीं अगर व्यक्ति या समूह सड़कों पर हुड़दंग मचाता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन गाइडलाइन्स को जारी करते हुए रायपुर पुलिस ने प्रदेश के लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली खेलने की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने हिदायत देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार से उपद्रव करने वाले व्यक्ति या समूह को बख्सा नहीं जाएगा।
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नियम तोड़ने वालों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई
गाइडलाइन जारी करते हुए पुलिस ने कहा कि तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं रायपुर में जिला प्रशासन की तरफ से भी होलिका दहन को लेकर जरूरी आदेश जारी किए गए हैं, जिसके मुकाबित जिले के लोग होलिका दहन के मुहूर्त के अनुसार रात 12:30 बजे के अंदर होलिका दहन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने लोगों से सड़क के किनारे होलिका दहन करने से मना करते हुए कहा कि वह सड़क से कुछ होलिका दहन हो, ताकि इससे यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो।