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राजस्थान की तरह छत्तीसगढ़ High Court ने भी लगाई बीएड टीचर्स की काउंसलिंग पर रोक

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रायपुर: युवाओं को रोजगार देने का वादा पूरा करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने कुल 12489 पद वितिपित किए थे। व्याख्याता के 432 पदों पर भर्ती लगभग पूरी हो चुकी है। शिक्षक के 5772 पदों पर काउंसलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन का कार्य लगातार चल रहा है और लगभग 10 दिन में पूरा हो जायेगा। इन पदों पर बी.एड. योग्यता वाले अभ्यर्थी पात्र है तथा उनकी भर्ती लगातार की जा रही है। सहायक शिक्षक के 6285 पदों पर नियुक्ति के लिए काउंसलिंग प्रारंभ की जा चुकी है।

शासन द्वारा जारी विज्ञापन में सहायक शिक्षक के पदों पर भी बी.एड. को माना गया था पात्र

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी विज्ञापन में सहायक शिक्षक के पदों पर भी बी.एड. को पात्र माना गया था, और उन्हें व्यापम की परीक्षा में बैठने का अवसर भी दिया गया, परन्तु इसी बीच अचानक दिनांक 11 अगस्त को राजस्थान राज्य से संबंधित सिविल अपील क्र. 5068/2023 में सर्वोच्च न्यायालय ने बी.एड. को सहायक शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए अपात्र घोषित कर दिया। इसके तत्काल बाद उच्च न्यायालय बिलासपुर ने याचिका क्र. डब्ल्यू.पी.एस. 5788/2023 में दिनांक 21 अगस्त को सहायक शिक्षक पद हेतु बी.एड. योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए काउंसलिंग की कार्यवाही स्थगित रखने का आदेश दिया, परन्तु डी.एड. एवं डी.एल.एड. की काउंसलिंग पर कोई रोक नही लगाई।

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डी.एड. एवं डी.एल.एड. योग्यता वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जारी

न्यायालय के इस आदेश पालन में डी.एड. एवं डी.एल.एड. योग्यता वाले अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जारी रखी गयी है, जिससे राज्य के युवाओं को शीघ्रता से रोजगार दिया जा सके। बी.एड. योग्यता वाले अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध विधिक उपचारों के बारे में महाधिवक्ता महोदय से मार्गदर्शन मांगा गया है।

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