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Chhattisgarh Cabinet Decision: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने धान खरीदी की तारीख समेत लिए कई बड़े फैसले

Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू होगी और 31 जनवरी तक की जाएगी। वहीं, दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी।

Edited By : Deepti Sharma | Updated: Oct 16, 2024 17:58
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cg cabinet meeting decisions
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Chhattisgarh Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बुधवार की दोपहर बैठक के बाद डिप्टी सीएम अरुण साव ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश में धान खरीदी 14 नवंबर से शुरू होगी और 31 जनवरी तक की जाएगी।

वहीं, दिवंगत शिक्षकों के परिजनों को अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी। सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एंट्री ऑपरेटर को 18420 प्रतिमाह मानदेय देने का फैसला लिया गया है। 49 राजनैतिक मामलों को कोर्ट से वापस लेने का फैसला लिया गया है।

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टोकन सिस्टम होगा लागू

समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए कृषि विभाग द्वारा एकीकृत किसान पोर्टल के माध्यम से किसानों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जारी है, जो 31 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। साल 2024-25 में 160 लाख टन धान के उपार्जन का अनुमान है। समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था पूर्व वर्ष की भांति लागू रहेगी।

मंत्रिपरिषद में खरीदी केन्द्रों में धान के नियंत्रित एवं व्यवस्थित रूप से उपार्जन के लिए सीमांत और लघु कृषकों (Marginal And Small Farmers) को अधिकतम दो टोकन तथा दीर्घ कृषकों (Long Term Farmers) को अधिकतम तीन टोकन देने का फैसला लिया गया।

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सभी खरीदी केन्द्रों में इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्र के जरिए धान खरीदी होगी। धान खरीदी के लिए 4.02 लाख गठान नए जूट बारदाना जूट कमिश्नर के माध्यम से क्रय करने की मंजूरी दी गई है। धान खरीदी के लिए कुल 8 लाख गठान बारदाने की जरूरत होगी।

डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों का वेतन

मंत्रिपरिषद की बैठक में खरीफ विपणन वर्ष (Kharif Marketing Year) 2023-24 में सहकारी समितियों में कार्यरत डाटा एन्ट्री ऑपरेटरों को 18,420 रुपये प्रतिमाह के मान से कुल 12 माह का मानदेय भुगतान का फैसला लिया गया।

इस पर कुल 60 करोड़ 54 लाख रूपए का व्यय भार आएगा। जिसके भुगतान के लिए पूर्व वर्षों की भांति राशि मार्कफेड को प्रदाय की जाएगी। वहीं, विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्रिपरिषद की उपसमिति द्वारा अनुशंसित 49 प्रकरणों को माननीय न्यायालय से वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया है।

पुलिस भर्ती में छूट

मंत्रिपरिषद ने छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक (Chhattisgarh Police Executive) सेवा भर्ती नियम 2021 के नियम 8 (2) में सूबेदार/उप निरीक्षक संवर्ग/प्लाटून कमाण्डर के पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए अभ्यार्थियों की निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 साल की छूट प्रदान करने का जरूरी फैसले लिए हैं। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 साल से अधिक नहीं होगी।

पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति देखेगी काम

राज्य के सभी ग्राम पंचायतों के हर एक घर में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ ग्रामीण पेयजल संचालन और संधारण नियम, 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति अपने दायित्वों के साथ-साथ ग्रामीण पेयजल व्यवस्था के संचालन और संधारण का काम भी देखेगी। ग्राम सभा के अनुमोदन से जल प्रभार का निर्धारण के अलावा नए कनेक्शन का निर्णय, वित्तीय प्रबंधन, मरम्मत, पेयजल गुणवत्ता का निर्धारण और शिकायतों का निराकरण करेगी।

दिवंगत शिक्षकों को मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति

दिवंगत शिक्षक संवर्ग (Late Teacher Cadre) के कर्मचारियों के अनुकम्पा के लिए पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान करने का जरूरी निर्णय लिया गया। इसके तहत ऐसे शिक्षक (पंचायत) संवर्ग के कर्मचारी जिनकी मृत्यु सेवाकाल में हो गई थी और जिनके आश्रित नियमानुसार अनुकम्पा हेतु पात्र है, उन्हें छत्तीसगढ़ शिक्षक (पंचायत) संवर्ग नियम 2018 के आधार पर पात्रता अनुसार अनुकम्पा नियुक्ति दी जाएगी।

ऐसी स्थिति में स्कूल शिक्षा विभाग से पद पूर्ति के लिए पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग को पद प्रदाय करने के पूर्व के आदेश को शिथिल करने का फैसला भी लिया गया है, ताकि दिवंगत के पात्र आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की जा सके।

लोकनायक जयप्रकाश नारायण (मीसा/डीआईआर राजनैतिक या सामाजिक कारणों से निरूद्ध व्यक्ति) सम्मान निधि नियम, 2008 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत दिवंगत लोकतंत्र सेनानियों का राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्ठि की जाएगी तथा अंत्येष्ठि के लिए उनके परिवार को 25 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाएगी।

स्पेशल इन्वेस्टमेंट पैकेज अप्रूवल 

वहीं, देशी/विदेशी मदिरा बोतलों पर चस्पा किए जाने के लिए Excise Adhesive Label (Hologram) होलोग्राम में अधिक सुरक्षात्मक फीचर्स उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार के उपक्रम भारत प्रतिभूति मुद्रणालय, नासिक रोड (महाराष्ट्र) से होलोग्राम क्रय करने का फैसला लिया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक नीति 2019-24 के तहत स्टील डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स, एथेनॉल इकाईयों और कोर सेक्टर के सीमेंट उद्योगों के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज के निर्धारण का अनुमोदन किया गया।

ये भी पढ़ें-  Chhattisgarh: साय कैबिनेट की बैठक शुरू, कई मुद्दों पर लग सकती है मुहर

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Written By

Deepti Sharma

First published on: Oct 16, 2024 05:56 PM

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