बालोद: छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के पंजीकृत हितग्राहियों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक आवास सहायता योजना प्रारंभ की गई है। जिला श्रम पदाधिकारी ने बताया कि योजना के अंतर्गत 03 वर्ष से निरंतर पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को योजना का लाभ दिया जाएगा। जिसके अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को स्वयं के भूखण्ड पर शहरी 500 वर्गफीट एवं ग्रामीण में 1000 वर्गफीट क्षेत्रफल पर आवास निर्माण या नवीन आवास क्रय के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।
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उन्होंने बताया कि हितग्राही को वित्तीय संस्था अथवा बैंक से लिए गए ऋण हेतु ब्याज की प्रतिपूर्ति के लिए वास्तविक ब्याज की राशि 50 हजार रूपए तक जो भी कम हो अनुवृत्ति (सब्सिडी) के रूप में दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए हितग्राही स्वयं श्रमेव जयते मोबाईल एप्प, ऑनलाईन विभागीय पोर्टल, श्रम कार्यालय, लोक सेवा केन्द्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
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