Grand Alliance manifesto: बिहार में होने वाले चुनाव को लेकर मंगलवार को महागठबंधन के नेताओं ने मंगलवार को साझा प्रेस-वार्ता करके अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है. महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र को नाम तेजस्वी का प्रण नाम दिया है. महागठबंधन के मेनिफेस्टो में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया करने. माई-बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से प्रतिमा 2500 की आर्थिक सहायता देने सहित 20 घोषणाएं की गई है. आइए जानते है घोषणा पत्र की 20 बड़ी घोषणाएं.
बिहार चुनाव में महागठबंधन के घोषणा पत्र की 20 घोषणाएं
01- पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा.
02- हर व्यक्ति को जन स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत 25 लाख का मुक्त स्वास्थ्य बीमा कराया जाएगा.
03- सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत विधवा और वृद्ध जनों को 1500 रुपया मासिक पेंशन दी जाएगी.
04- प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए फॉर्म और परीक्षा शुल्क समाप्त किया जाएगा.
05- सभी अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी.
06- शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों सहित सभी सेवा के कर्मियों के गृह जिला के 70 किलोमीटर के दायरे में तैनात किया जाएगा.
07- किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सभी फसलों की खरीद की गारंटी दी जाएगी.
08- माई-बहन मान योजना के तहत महिलाओं को 1 दिसंबर से प्रतिमा 2500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी.
09- सभी अल्पसंख्यक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी.
10- हर परिवार को 200 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी.
वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को बनाया जाएगा पारदर्शी
11- अधिवक्ताओं चिकित्सकों और पत्रकारों के संरक्षण के लिए विधेयक पारित किए जाएंगे.
12- मनरेगा में मौजूद 255 दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 300 किया जाएगा.
13- वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को पारदर्शी बनाया जाएगा.
14- अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस होगा. दिव्यांग पेंशन 3000 रुपये.
15- आबादी के अनुपात में आरक्षण की 50 प्रतिशत की सीमा को बढ़ाया जाएगा.
16- महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी इसके लिए बिहार राज्य पद परिवहन निगम द्वारा 2000 नई बिजली बसें खरीदी जाएंगी.
17- आशा और आशा फैसिलिटेटर को संविदा कर्मी का दर्जा देकर मासिक मानदेय 10000 किया जाएगा.
18- विद्यालय रसोईया और ममता कार्यकर्ताओं को न्यूनतम 6000 मासिक मानदेय दिया जाएगा.
19- स्थानीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मियों के लिए न्यूनतम 12000 मासिक मानदेय और अस्थाई करण की व्यवस्था की जाएगी.
20- अति पिछड़ा वर्ग के लिए पंचायत तथा नगर निकाय में वर्तमान 20 प्रतिशत आरक्षण को बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जाएगा.










