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बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियम बदले, आज से जरूरी हुआ ये डॉक्यूमेंट, नीतीश सरकार ने क्यों लिया फैसला?

Land Registry Rules: बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री के लिए एक डोक्यूमेंट अनिवार्य कर दिया है, जिसे ग्रामीण-शहरी दोनों तरह के लोगों को रजिस्ट्री के समय देना होगा. अगर इस नियम का सख्ती से पालन नहीं किया गया तो लोग न प्रॉपर्टी बेच पाएंगे और न ही खरीद पाएंगे.

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Land Registry Rules in Bihar: बिहार में आज से जमीन की रजिस्ट्री कराने के नियम बदल गए हैं. आज से अगर लोग 10 लाख रुपये या इससे ज्यादा की कीमत वाली प्रॉपट्री की रजिस्ट्री कराते हैं तो पैन कार्ड दिखाना होगा. क्योंकि अब पैन कार्ड को रजिस्ट्री के लिए जरूरी दस्तावेज बना दिया गया है. बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और सरकार के शराब निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने सभी जिलाधिकारियों को नोटिफिकेशन भेज दिया है.

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नियम का सख्ती से पालन करने का आदेश

बिहार सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के नए नियम का पालन सख्ती से होना चाहिए और इसे लागू करने का मकसद बड़े लेन-देन में पारदर्शिता लाना और टैक्स की चोरी को रोकना है. अब से पहले बिहार में 30 लाख या इससे ज्यादा की प्रॉपर्टी की खरीद या बिक्री के लिए पैन कार्ड अनिवार्य था. वहीं जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं था, उन्हें इनकम टैक्स का फॉर्म 60 और 61 भरना होता है, लेकिन अब 10 लाख से इससे ज्यादा की डील के लिए भी पैन जरूरी है.

तहसीलों में लगा दिए गए हैं इंफोर्मेशन बोर्ड

वहीं तहसीलों में सरकार के नए नियम का पालन शुरू हो गया है. दफ्तरों में इंफोर्मेशन बोर्ड भी लगा दिया गया है, ताकि लोगों को नए नियम का पता चले और वे पैनकार्ड लेकर आएं या बनवा लें. क्योंकि अब लोगों की प्रॉपर्टी तभी बिकेगी, जब रजिस्ट्री कराते समय वे पैन कार्ड भी जमा कराएंगे. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी न बिकेगी और न ही खरीदी जाएगी. नया नियम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में लागू होगा और उल्लंघन करने वाले का कोई कागजी काम नहीं किया जाएगा.

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आयकर विभाग की अपील पर लिया फैसला

बता दें कि बिहार सरकार ने आयकर विभाग का लेटर आने के बाद नया नियम लागू किया है. आयकर विभाग ने लेटर में बताया कि छोटी जमीनों, प्लॉट, दुकान की कीमत 10 लाख से ज्यादा है, लेकिन उनके डोक्यूमेंट्स में पैनकार्ड की डिटेल नहीं है, जिस वजह से विभाग प्रॉपर्टी बेचने या खरीदने वाले की इनकम को ट्रेस नहीं कर पाता. आयकर विभाग के पास जमीनों की सेल-परचेज के लिए प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वालों का रिकॉर्ड भी नही है, लेकिन अब यह डिटेल मिल जाएगी.

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First published on: Jan 30, 2026 10:28 AM

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About the Author

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन एवं Mphil कोर्स किया है। 13 साल से डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री से जुड़ी हूं। वर्तमान में BAG Convergence Limited के माल‍िकाना हक वाले News 24 हिंदी डिजिटल विंग से बतौर चीफ सब एडिटर जुड़ी हूं। चीफ सब एडिटर की भूमिका निभाते हुए यहां की कोर टीम का हिस्सा हूं। नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम, यूटिलिटी, एजुकेशन, फीचर आदि विषयों पर अच्छी पकड़ है। घूमने, खाने और शॉपिंग की शौकीन खुशबू को नए ट्रेंड, नई जगह और ऐडवेंचर की तलाश रहती है।

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