New Delhi: तमिलनाडु में बिहारी कामगारों पर हमलों के कथित वीडियो प्रसार को लेकर गिरफ्तार यूट्युबर मनीष कश्यप पर राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। मदुरै जिला अदालत ने यूट्यूबर मनीष कश्यप को 19 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बीते सप्ताह ही तमिलनाडु पुलिस की टीम ने कोर्ट से प्रोडक्शन वारंट लेकर मनीष को पटना से तमिलनाडु ले गई थी। वहां मदुरै कोर्ट में पेश किया गया था। कोर्ट ने पुलिस को तीन दिन की रिमांड दी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की याचिका
इससे पहले 5 अप्रैल बुधवार को मनीष कश्यप ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दायर की थी। साथ ही मनीष कश्यप ने अर्जी दाखिल कर अंतरिम जमानत के साथ अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को भी एक साथ जोड़ने की मांग की थी।
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कौन हैं मनीष कश्यप?
मनीष कश्यप ने 2020 में बिहार की चनपटिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। नामांकन पत्र पर मनीष ने अपना नाम ‘श्त्रिपुरारी कुमार तिवारी’ बताया था, जो उनका आधिकारिक नाम है। उसने 2016 में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। मनीष खुद को ‘बिहार का बेटा’ बताते हैं।
यह है आरोप
मनीष कश्यप पर तमिलनाडु में बिहारी कामगारों पर हमलों से जुड़ा एक वीडियो अपलोड करने का आरोप है, वीडियो में बताया गया था कि बिहार के प्रवासी मजदूरों को कथित रूप से तमिलनाडु में परेशान किया जा रहा है। वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घटना की जांच के आदेश दिए थे। इसके बाद कश्यप बिहार और तमिलनाडु पुलिस के रडार पर थे।
डीजीपी बोले- तोड़ मरोड़कर पेश किया गया वीडियो
तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने राज्य में प्रवासी श्रमिकों के उत्पीड़न के आरोपों से इनकार किया। उन्होंने अपने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आश्वस्त किया कि कामगारों को निशाना नहीं बनाया गया। डीजीपी तमिलनाडु शैलेंद्र बाबू ने कहा था, ‘बिहार में किसी ने तमिलनाडु में बिहार के प्रवासी श्रमिकों पर हमले के बारे में एक झूठा और भ्रामक वीडियो पोस्ट किया है। घटना के संबंध में सोशल मीडिया पर प्रसारित दो वीडियो झूठे हैं। वीडियो के तथ्यों को तोड़ा-मरोड़ा गया है ताकि ऐसा लगे कि तमिलनाडु में रहने वाले प्रवासी श्रमिकों पर हमला किया जा रहा है’।
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