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Bihar में अब नहीं चलेगी शिक्षकों की लापरवाही, लगातार देर से आने पर होगा ये एक्शन

Bihar Government New Rule For Teacher: बिहार सरकार द्वारा लागू नए नियम के मुताबिक, जो शिक्षक स्कूल में लगातार देरी से पहुंच रहे हैं, उनपर कड़ा एक्शन लिया जाएगा।

Edited By : Deepti Sharma | Updated: Dec 21, 2024 15:38
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Bihar Government New Rule For Teacher: बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत गैर-जिम्मेदार और लापरवाह शिक्षकों के खिलाफ अब एजुकेशन डिपार्टमेंट सख्त रवैया अपनाएगा। लगातार देरी से स्कूल आने वाले शिक्षकों का तबादला उनके मौजूदा प्रखंड या जिले से बाहर कर दिया जाएगा। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षा (संशोधन) नियमावली 2024 में इसका साफ उल्लेख है। इस नियमावली को राज्य कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद इसका गजट पब्लिकेशन कर दिया गया।

यह नियमावली बिहार में लागू कर दी गई है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। इसमें कहा गया है कि एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टि से ऐसे अध्यापकों का ट्रांसफर किया जाएगा, जो लगातार देरी से स्कूल पहुंच रहे हैं। नई नियम में यह भी साफ किया गया है कि शिक्षकों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट का अनुपालन अनिवार्य होगा। इसे न मानने पर टीचर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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जिले से बाहर ट्रांसफर

इसके अलावा, स्कूल का माहौल बिगाड़ने वाले और गड़बड़ी करने वाले शिक्षकों का भी ट्रांसफर किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ऐसे टीचर का जिले में ही किसी दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले  शिक्षक को 3 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। जिले/डिस्ट्रिक्ट से बाहर ट्रांसफर करना है, तो यह राइट शिक्षा विभाग के डायरेक्टर के पास रहेगा।

इस नियमावली में अलग-अलग मामलों में शिक्षकों को सस्पेंड, बर्खास्तगी, कंपलसरी रिटायरमेंट जैसे दंड का प्रावधान है। इसके साथ ही यह भी साफ किया गया है कि स्पेशल टीचर्स के आश्रितों को अनुकंपा पर नौकरी शिक्षा विभाग की नीति और तय योग्यता के आधार पर होगी।

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Edited By

Deepti Sharma

First published on: Dec 21, 2024 03:36 PM

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