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‘उसको बोल दो पीटने का मन कर रहा है…’, बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह का वीडियो वायरल

Former MLA Anant Singh Video: बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें उनका पुराना स्टाइल नजर आ रहा है। अनंत सिंह इसमें किसी से बात करते दिख रहे हैं। विस्तार से वीडियो के बारे में जानते हैं।

Edited By : Parmod chaudhary | Updated: Nov 14, 2024 17:22
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Anant Singh

Bihar News: बिहार के बाहुबली नेता और मोकामा विधानसभा सीट से विधायक रह चुके अनंत सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अनंत सिंह अपने सुरक्षा कर्मी और समर्थकों के साथ नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि वे बिजली विभाग के बड़े अधिकारी को फोन लगाते हैं। इसके बाद अनंत सिंह इलाके में बिगड़ी बिजली व्यवस्था के बारे में वरिष्ठ अधिकारी को अवगत करवाते हैं। अधिकारी को दबंग स्टाइल में अनंत सिंह कहते हैं कि जनता उनके लिए भगवान से कम नहीं है। इन लोगों को कोई भी परेशानी हुई तो यह अच्छी बात नहीं होगी। इसके बाद वे चेतावनी देते हुए कहते हैं कि उसको बोल दो पीटने का मन कर रहा है। माना जा रहा है कि ये शब्द उन्होंने किसी कर्मचारी के लिए प्रयोग किए हैं।

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हालांकि वायरल हो रहा वीडियो नया है या पुराना, इसको लेकर कुछ पता नहीं लग सका है। जिस हिसाब से अनंत सिंह वीडियो में नजर आ रहे हैं, उसे देखते हुए यह कुछ दिन पहले का माना जा रहा है। वायरल वीडियो में कुछ समर्थक भी नजर आ रहे हैं। लोग उनसे कह रहे हैं कि वे ही उनके नेता हैं। वे सदा उनके साथ रहे हैं और आगे भी उनका साथ देंगे। ये शब्द सुनने के बाद पूर्व विधायक हंसने लगते हैं। वे कहते हैं कि जनता उनके साथ है तो वे भी उनसे अलग नहीं रह सकते। लोगों ने इस दौरान पूर्व विधायक से इलाके की बिगड़ी बिजली व्यवस्था को लेकर शिकायत की थी। जिसके बाद अनंत सिंह ने अधिकारी को फोन लगाया।

कोर्ट ने सुनाई थी 10 साल की सजा

आपको बता दें कि बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह को कुछ समय पहले ही पटना उच्च न्यायालय से राहत मिली है। AK-47 मामले में उनको बरी किया जा चुका है। इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने उनको सजा सुनाई थी। वे कई साल तक तिहाड़ जेल में बंद रहे थे। कुछ दिन पहले उनको पैरोल भी मिली थी। आरोप था कि उनके घर से एके-47 बरामद की गई थी। जिसके बाद सिविल कोर्ट ने 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। लेकिन पटना हाई कोर्ट ने उनको बरी कर देने का फैसला सुनाया। न्यायालय ने उनके खिलाफ जुटाए गए सभी सबूतों को सही नहीं माना था।

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Edited By

Parmod chaudhary

First published on: Nov 14, 2024 05:22 PM

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