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बिहार: राष्ट्रगान अपमान मामले में CM नीतीश पर बेगूसराय कोर्ट में मुकदमा दर्ज

बिहार के बेगूसराय कोर्ट में राष्ट्रगान अपमान के मामले में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। कोर्ट ने सीएम नीतीश कुमार को समन जारी किया है।

Author Edited By : Pooja Mishra Updated: Mar 26, 2025 14:59

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राष्ट्रगान अपमान के मामले में बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले को लेकर जहां राज्य में सियासी बवाल मचा हुआ है, वहीं इस बीच बेगूसराय कोर्ट में सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी मामले में बेगूसराय कोर्ट ने सीएम नीतीश कुमार को समन जारी किया है।

सीएम नीतीश को नोटिस भेजने का आदेश

बलिया थाना के भगतपुर रहने वाले परिवाद विकास कुमार पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ बेगूसराय जिला अदालत में परिवाद पत्र दाखिल किया है। बेगूसराय जिला अदालत के प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मयंक कुमार पांडे के कोर्ट में बिहार के सीएम नीतीश कुमार मामले पर सुनवाई हुई। इस सुनवाई में कोर्ट ने सीएम नीतीश कुमार को नोटिस भेजने का आदेश दिया है।

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देश के राष्ट्रगान का अपमान

विकास कुमार पासवान ने यह मुकदमा सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 की धारा 3 के तहत दायर किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया है कि 20 मार्च 2025 को 1:45 बजे दिन में अलग-अलग चैनलों पर प्रसारित हो रहे वीडियो में देखा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के राष्ट्रगान का अपमान किया। उन्होंने कहा कि यह देखकर पारिवादी काफी दुखी हुआ। सीएम नीतीश कुमार द्वारा देश के राष्ट्रगान को अपमानित होते देखकर पारिवादी आत्मग्लानि से भर गया और खुद को काफी शर्मिंदा महसूस करने लगा।

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सीएम नीतीश को समन जारी

परिवादी ने बताया कि विश्व सेवक टकरा प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में राष्ट्रगान बजने के दौरान सीएम नीतीश कुमार अपने साथ खड़े व्यक्ति से बात करने से लेकर बाकी लोगों को बार-बार छूकर परेशान करने और हंसते हुए दिखाई दिए। इस मुकदमा का रजिस्ट्रेशन न्यायालय में परिवाद पत्र संख्या 321/2025 के तहत दर्ज किया गया है। कोर्ट में सुनवाई के बाद सीएम नीतीश के खिलाफ समन जारी किया गया है।

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Pooja Mishra

First published on: Mar 26, 2025 02:59 PM

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