केंद्र सरकार ने LPG और PNG कनेक्शन रखने वाले उपभोक्ताओं के लिए नया नियम लागू किया है. PNG कनेक्शन मिलने के बाद 30 दिनों के भीतर LPG कनेक्शन से जुड़ा फैसला लेना होगा, वरना एक्सट्रा गैस कनेक्शन रद्द किया जा सकता है.
30 दिन के भीतर करना होगा फैसला

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नए नियमों के मुताबिक, जिन उपभोक्ताओं ने PNG कनेक्शन ले लिया है, उन्हें 30 दिनों के भीतर LPG कनेक्शन को सरेंडर करने या निर्धारित प्रक्रिया पूरी करने का विकल्प दिया गया है. डेडलाइन का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की जा सकती है.
एक परिवार, एक घरेलू गैस कनेक्शन पर जोर

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सरकार ने साफ किया है कि एक ही रसोई का इस्तेमाव करने वाले परिवार के लिए एक घरेलू LPG कनेक्शन पर्याप्त माना जाएगा. एक से ज्यादा घरेलू कनेक्शन पाए जाने पर एक्सट्रा कनेक्शन की जांच और कार्रवाई हो सकती है.
एक्सट्रा कनेक्शन पर रुक सकती है सप्लाई

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अगर किसी उपभोक्ता के पास नियमों के उलट एक से ज्यादा घरेलू LPG कनेक्शन पाए जाते हैं, तो गैस सप्लाई रोकी जा सकती है. एक्सट्रा कनेक्शन सरेंडर करने के बाद ही सेवा दोबारा शुरू होने की संभावना रहेगी.
डबल बॉटल कनेक्शन का मिलेगा विकल्प

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जो उपभोक्ता खुद से एक्सट्रा LPG कनेक्शन सरेंडर करेंगे, वे अपने मौजूदा कनेक्शन को डबल बॉटल कनेक्शन (DBC) में अपग्रेड करा सकते हैं. इससे एक साथ दो सिलेंडर रखने की सुविधा मिल सकती है.
ट्रांसफर वाउचर की भी सुविधा

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सरकार ने ऐसे लोगों को राहत दी है जो भविष्य में किसी ऐसे इलाके में शिफ्ट हो सकते हैं जहां PNG सुविधा उपलब्ध नहीं है. ऐसे उपभोक्ता ट्रांसफर वाउचर लेकर बाद में LPG कनेक्शन फिर से एक्टिव करा सकेंगे.
नौकरीपेशा और किराएदारों को होगा फायदा

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नए नियम खासतौर पर ट्रांसफरेबल जॉब करने वाले कर्मचारियों, छात्रों, किराएदारों और प्रवासी परिवारों के लिए फायदेमंद बताए जा रहे हैं. इससे भविष्य में गैस कनेक्शन दोबारा लेने की प्रक्रिया आसान होगी.
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