सावधान! मालदीव जाना महंगा न पड़ जाए कहीं, भारतीयों के लिए NCB की गाइडलाइन, नियम उल्लंघन मतलब मौत की सजा

मालदीव भारतीयों का सबसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन मालदीव घूमने की आड़ में भारतीय गैर-कानूनी काम भी करते हैं। ऐसे ही कुछ अवैध कामों के चलते नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और सलाह दी है कि अगर गैर-कानूनी काम किया तो मौत की सजा हो सकती है।

Maldives
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मालदीव में नयां एंटी-ड्रग कानून बना है, जिसमें ड्रग स्मगलिंग करने वालों को मौत की सजा देने का प्रावधान किया गया है, चाहे वे किसी दूसरे देश के निवासी क्यों न हों, सजा सभी के लिए बराबर रहेगी। इसलिए एयरपोर्ट पर टेकऑफ और लैंडिंग से पहले मालदीव के सख्त एंटी-ड्रग कानूनों के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए आगाह किया गया है। हाल ही में कई भारतीयों को मालदीव की पुलिस ने नशीले पदार्थों के साथ गिरफ्तार किया।

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ड्रग्स एक्ट के नए नियम बेहद सख्त

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NCB की गाइडलाइन के अनुसार, मालदीव की सरकार ने मार्च 2026 से ड्रग्स एक्ट में संशोधन करके इसे पहले से ज्यादा सख्त बना दिया। नए नियमों के अनुसार, अब मालदीव में नशीले पदार्थों की तस्करी करने या अपने पास रखने पर आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा हो सकती है। अगर कोई बड़ा मामला हुआ तो मौत की सजा तक सुनाई जा सकती है। ड्रग्स की थोड़ी-सी मात्रा मिलने पर भी बेहद कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है।

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मालदीव में कई भारतीय हुए गिरफ्तार

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मालदीव पुलिस की ओर से भारतीयों को लेकर शिकायतें मिलने के बाद ही भारतीय उच्चायोग और NCB ने एडवाइजरी जारी करके अलर्ट किया है। मालदीव जाने वाले सभी भारतीयों को सलाह है कि वे किसी दोस्त, रिश्तेदार, जानकार या अनजान का कोई पार्सल, बैग या पैकेट अपने साथ मालदीव लेकर न जाएं। अगर ऐसा करना भी है तो उसके अंदर जो चीज भेजी जानी है, वह आपके सामने ही उसमें रखी जानी चाहिए।

किसी की मजबूरी आपके लिए सजा

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एडवाइजरी के अनुसार, एयरपोर्ट पर अनजान लोगों से बचकर रहें। अगर कोई अनजान शख्स आपसे कोई सामान या पैकेट भारत या मालदीव ले जाने की अपील करता है तो साफ मना कर दें। उसकी कोई भी मजबूरी हो मना कर दें, नहीं तो उसकी मजबूरी आपके लिए सजा बन जाएगी। जब तक भारत या मालदीव न पहुंच जाएं, अपने सामान की पूरी निगरानी करें। कहीं ऐसा न हो, कोई चुपके से आपके बैग में कुछ डाल दे।

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जबरदस्ती पर हेल्पलाइन पर शिकायत दें

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NCB के अनुसार, पकड़े जाने पर कानून की जानकारी न होने का बहाना भी काम नहीं आएगा। किसी भी देश में यह बहाना आपको सजा से नहीं बचा सकता। अगर कोई सामान, पार्सल या पैकेट ले जाने की जिद करे तो MANAS (मानस) नेशनल नारकोटिक्स हेल्पलाइन नंबर 1933 पर शिकायत करें। साफ-साफ शब्दों में कहें तो मालदीव में ड्रग स्मगलिंग को लेकर 'जीरो टॉलरेंस' पॉलिसी है, इसलिए सतर्कता ही बचाव है।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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