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नए आयकर अधिनियम के तहत फॉर्म नंबर-13 को फॉर्म नंबर-128 से रिप्लेस किया है। इस फॉर्म का इस्तेमाल टैक्सपेयर्स TDS कटौती या TCS कलेक्शन को कम या जीरो कराने के लिए कर सकते हैं। अगर टैक्स डिफॉल्ट रेट से कम भरना है तो यह फॉर्म फायदेमंद साबित हो सकता है।
कौन भर सकता है फॉर्म?

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इनकम टैक्स रिटर्न के लिए नया फॉर्म-128 कोई भी टैक्सपेयर चाहे वह भारतीय हो या NRI भर सकता है, लेकिन यह फॉर्म तभी भरा जाएगा, जब इसकी जरूरत होगी। वहीं लेन-देन या भुगतान करने से पहले इस फॉर्म को भरकर जमा कराना होगा। क्योंकि टैक्स कटने के बाद इसे माना नहीं जाएगा। वहीं प्रोसेसिंग से पहले फॉर्म को वापस लिया जा सकता है।
ऑनलाइन कैसे भरेंगे फॉर्म?

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इनकम टैक्स रिटर्न के लिए नया फॉर्म-128 ऑनलाइन ही भरा जाएगा। इसे ऑफलाइन भरने की सुविधा नहीं है। वहीं इस फॉर्म को भरने के लिए TRACES पोर्टल पर लॉगइन करें। फॉर्म नंबर-128 सेक्शन में जाएं। अनुमानित आय और इनकम टैक्स की देनदारी की डिटेल भरें। मांगे गए दस्तावेज अपलोड करें और ई-वेरीफिकेशन करके आवेदन सबमिट कर दें।
फॉर्म भरने के लिए क्या चाहिए?

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इनकम टैक्स रिटर्न के लिए नया फॉर्म-128 भरने के लिए संबंधित टैक्स ईयर की अनुमानित आय, अनुमानित टैक्स की देनदारी, अगर रिटर्न नहीं भरा था तो पिछले सालों की इनकम डिटेल, अगर हो तो छूट वाली इनकम और पैन कार्ड अनिवार्य है। वहीं आवेदन भरने की कोई सीमा नहीं है। साल में कई बार इस फॉर्म को भरकर जमा कराया जा सकता है।
फॉर्म भरने के बाद क्या होगा?

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फॉर्म-128 भरने के बाद ARN (Acknowledgment Receipt Number) मिलेगा, जिससे फॉर्म का स्टेट्स ट्रैक कर सेंगे। फॉर्म एक्सेप्ट होने के बाद TRACES से सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर पाएंगे। अगर 100 से ज्यादा पेमेंट हैं, लेकिन सभी की डिटेल नहीं है तो Annexure-II भरना होगा। एक सर्टिफिकेट जारी होगा। वहीं हर पेमेंट के लिए चाइल्ड सर्टिफिकेट बना सकते हैं, जो बताएगा कि कितना टैक्स काटना है।
फॉर्म क्यों किया गया रिप्लेस?

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फॉर्म-13 से फॉर्म-128 को रिप्लेस करने वजह नए आयकर अधिनियम 2025 के तहत धाराएं और नियम बदलना है। बहुत ज्यादा कर कटौती होने से बचाना है। इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाना है। यहां विशेष उल्लेखनीय है कि उपरोक्त पूरी डिटेल सिर्फ जानकारी के लिए है। इसे भरने से पहले या विशेष स्थिति में अपने टैक्स एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें।