Tax Deadlines July 2026: नौकरीपेशा हो या कारोबारी, जुलाई में है ये 6 बड़ी टैक्स डेडलाइन; चूके तो लगेगा भारी जुर्माना
Income Tax Deadlines July 2026: जुलाई में सैलरीड क्लास के लिए ITR फाइलिंग (31 जुलाई) समेत 6 बड़ी टैक्स डेडलाइंस आ रही हैं। लेट फीस और जुर्माने से बचने के लिए देखें पूरी लिस्ट।

साल 2026 का अगला महीना यानी जुलाई, नौकरीपेशा (Salaried Class) से लेकर बड़े व्यापारियों तक, हर टैक्सपेयर के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इस महीने इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख समेत टैक्स से जुड़ी कई बड़ी डेडलाइंस आ रही हैं। सरकार द्वारा नए नियमों और सुचारू पोर्टल व्यवस्था के बीच, इस बार डेडलाइन आगे बढ़ने की उम्मीद न के बराबर है। अगर आप भारी जुर्माने या कानूनी नोटिस से बचना चाहते हैं, तो समय रहते इन तारीखों को अपनी डायरी में नोट कर लें। आइए, जानते हैं कि कौन-सी हैं वो 6 बड़ी टैक्स डेडलाइंस जो आपके लिए जानना जरूरी हैं।
7 जुलाई: जून महीने का TDS और TCS जमा करने की आखिरी तारीख
2 / 7जुलाई महीने की पहली बड़ी टैक्स डेडलाइन कारोबारियों और नियोक्ताओं (Employers) के लिए है। जून 2026 के महीने में काटे गए टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (TDS) और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (TCS) को सरकारी खाते में जमा करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई 2026 है। जिन टैक्स कटौती करने वालों को तिमाही (Quarterly) भुगतान की मंजूरी मिली है, उन्हें भी इसी तारीख तक अपना टैक्स डिपॉजिट करना होगा।
15 जुलाई: कॉर्पोरेट और सरकारी दफ्तरों के लिए कई जरूरी रिपोर्टिंग
3 / 7महीने के मध्य में कंपनियों, वित्तीय मध्यस्थों (Intermediaries) और सरकारी विभागों के लिए बड़ी डेडलाइन है। स्टॉक एक्सचेंज, अधिकृत डीलर्स, IFSC यूनिट्स और संप्रभु वेल्थ फंड (SWF) जैसे बड़े सेक्टर्स को अपनी तिमाही रिपोर्ट और फॉर्म (जैसे फॉर्म 11, फॉर्म 121) 15 जुलाई 2026 तक सबमिट करने होंगे। विदेशी निवेशकों से जुड़े लेनदेन की वित्तीय रिपोर्टिंग पूरा करने की भी यही आखिरी तारीख है।
30 जुलाई: चालान-कम-स्टेटमेंट (Challan-cum-Statement) भरने की तिथि
4 / 7प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन्स या कुछ विशेष भुगतानों पर टैक्स काटने वालों के लिए यह तारीख अहम है। जून 2026 के दौरान स्पेसिफाइड पेमेंट्स पर काटे गए टैक्स के संबंध में चालान-कम-स्टेटमेंट जमा करने की अंतिम तिथि 30 जुलाई 2026 निर्धारित की गई है। यदि इस तारीख तक चालान सबमिट नहीं किया जाता है, तो टैक्सपेयर पर प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी लगाई जा सकती है।
31 जुलाई: सैलरीड क्लास और आम नागरिकों के लिए ITR फाइलिंग की महा-डेडलाइन
5 / 7यह जुलाई महीने की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण डेडलाइन है, जो देश के करोड़ों आम नागरिकों से जुड़ी है। नौकरीपेशा लोगों, पेंशनभोगियों और उन व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स (Individuals) के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 (असेसमेंट ईयर 2026-27) का इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2026 है, जिनके खातों का ऑडिट होना जरूरी नहीं है। क्योंकि इस साल e-filing पोर्टल बेहद सुचारू रूप से काम कर रहा है, इसलिए डेडलाइन बढ़ने का इंतजार किए बिना अपना रिटर्न तुरंत फाइल करें।
31 जुलाई (TDS Return): अप्रैल-जून तिमाही के लिए टीडीएस रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य
6 / 731 जुलाई को सिर्फ ITR ही नहीं, बल्कि कारोबारियों के लिए तिमाही टैक्स रिटर्न का काम भी निपटाना होगा। अप्रैल से जून 2026 की तिमाही (Quarter 1) के लिए सभी प्रकार के TDS स्टेटमेंट्स (जैसे सैलरी के लिए फॉर्म 138/24Q और अन्य पेमेंट्स के लिए फॉर्म 140/26Q) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 है। इस डेडलाइन को मिस करने पर आयकर अधिनियम की नई धाराओं के तहत प्रतिदिन ₹200 की लेट फीस (अधिकतम टीडीएस राशि तक) लग सकती है।
31 जुलाई (अन्य फॉर्म): फॉर्म 10E और फॉर्म 10BA जमा करने का अंतिम मौका
7 / 7टैक्स में छूट या रिलीफ का दावा करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए भी 31 जुलाई आखिरी मौका है। यदि आपको एरियर या एडवांस सैलरी मिली है और आप टैक्स राहत चाहते हैं, तो 31 जुलाई तक फॉर्म 10E भरना जरूरी है। जिन सैलरीड लोगों को HRA नहीं मिलता, लेकिन वे किराए के मकान में रहते हैं, उन्हें धारा 80GG के तहत डिडक्शन का लाभ लेने के लिए इस तारीख तक फॉर्म 10BA सबमिट करना होगा।