LPG Gas New Rules: सावधान! 1 जून से रद्द हो सकता है आपकी रसोई का गैस कनेक्शन, बंद हो जाएगी बुकिंग; तुरंत जान लें ये नया नियम
देशभर के एलपीजी (LPG) और पीएनजी (PNG) गैस ग्राहकों के लिए एक बेहद जरूरी और बड़ी खबर सामने आई है। सरकार 1 जून, 2026 से रसोई गैस के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है, जिसके तहत कई लोगों के एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन रद्द किए जा सकते हैं या उनकी रीफिलिंग (बुकिंग) रोकी जा सकती है।

यदि आपके घर में एलपीजी (LPG) सिलेंडर के साथ-साथ पाइप वाली प्राकृतिक गैस (PNG) का कनेक्शन भी लगा है, तो यह खबर आपके होश उड़ा सकती है। एशियाई ऊर्जा संकट के बीच सरकार 1 जून से गैस वितरण के नियमों को बेहद सख्त करने जा रही है। नए नियमों के मुताबिक, एक ही पते पर दो-दो गैस कनेक्शन रखना अब भारी पड़ सकता है और आपकी रसोई का एलपीजी सिलेंडर ब्लॉक किया जा सकता है। आइए, जानते हैं कि सरकार का नया 'वन फैमिली, वन कनेक्शन' नियम क्या है और आपको तुरंत क्या करना होगा।
एक घर में दो गैस कनेक्शन? अब रद्द हो जाएगा एलपीजी (LPG)!
2 / 6देश में पाइप वाली गैस (PNG) के कनेक्शन तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग पुराने एलपीजी सिलेंडर को सरेंडर नहीं कर रहे हैं। अकेले मार्च तक 6.5 लाख नए पीएनजी कनेक्शन लगे हैं। सरकार ने साफ किया है कि यदि किसी घर में पीएनजी (PNG) और एलपीजी (LPG) दोनों कनेक्शन एक्टिव हैं, तो उसे एलपीजी कनेक्शन को अनिवार्य रूप से सरेंडर करना होगा। ऐसा न करने पर तेल कंपनियां आपका एलपीजी कनेक्शन खुद ही रद्द कर सकती हैं।
जून से बंद हो जाएगी सिलेंडर बुकिंग, डेटाबेस हुए लिंक
3 / 61 जून से जिन इलाकों में पीएनजी की पाइपलाइन बिछ चुकी है, वहां रहने वाले लोग घरेलू एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग या रीफिलिंग नहीं करा पाएंगे। शहर की गैस वितरण कंपनियों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) ने अपने डिजिटल डेटाबेस को आपस में पूरी तरह लिंक (एकीकृत) कर दिया है। इससे अब एक ही नाम-पते पर चल रहे दोनों कनेक्शन तुरंत पकड़ में आ जाएंगे। हालांकि, पीएनजी कनेक्शन के विस्तार की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है।
सिलेंडर की कालाबाजारी और होर्डिंग पर लगेगी लगाम
4 / 6तेल कंपनियों ने ऐसे घरों की पहचान करना शुरू कर दिया है जो एक साथ दोनों गैसों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मकसद घरेलू सिलेंडरों के दुरुपयोग, जमाखोरी और उनकी ब्लैक मार्केटिंग (कालाबाजारी) को रोकना है। नियमों के अनुसार, पीएनजी कनेक्शन मिलने के 30 दिनों के भीतर ग्राहकों को अपना एलपीजी कनेक्शन कटवाना होता है.
बाद में ट्रांसफर या दोबारा चालू कराने की मिलेगी सुविधा
5 / 6अगर आपका एलपीजी कनेक्शन कट जाता है, तो चिंता की बात नहीं है। सरकार ने ग्राहकों को इसे बाद में दोबारा चालू (Reactivate) कराने की छूट दी है। अगर आप भविष्य में किसी ऐसे इलाके या शहर में शिफ्ट होते हैं जहां पीएनजी पाइपलाइन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने पुराने सरेंडर किए गए एलपीजी कनेक्शन को फिर से बहाल कराकर सिलेंडर पा सकेंगे।
बदल गया बुकिंग का टाइम-गैप; सब्सिडी का नियम भी जानें
6 / 6सप्लाई की कमी को देखते हुए सरकार ने सिलेंडरों के बीच मिलने वाले 'लॉक-इन पीरियड' (बुकिंग के दिनों का अंतर) को बढ़ा दिया है: शहरी यूजर्स: अब आप एक सिलेंडर लेने के बाद अगले 25 दिनों से पहले दूसरा सिलेंडर बुक नहीं कर पाएंगे (पहले यह 21 दिन था)। ग्रामीण यूजर्स: ग्रामीण इलाकों के लिए इस गैप को बढ़ाकर 45 दिन कर दिया गया है. सब्सिडी नियम: हर परिवार को साल में पहले की तरह केवल 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर ही मिलेंगे, उससे ज्यादा सिलेंडर लेने पर बाजार भाव (मार्केट रेट) चुकाना होगा. साथ ही नए कनेक्शन के डिपॉजिट और सेटअप चार्ज भी बदल गए हैं.