Bank Account Rules: बैंक अकाउंट से डेथ सर्टिफिकेट के बिना कैसे निकाल सकते हैं पैसे? यहां जानें नियम और प्रोसेस

ओडिशा के क्योंझर जिले की घटना ने देशवासियों का दिल तोड़ दिया। जितु मुंडा नामक शख्स को डेथ सर्टिफिकेट के बिना उसकी बहन के खाते में जमा 19300 रुपये देने से बैंक ने मना कर दिया तो वह बहन के कंकाल के अवशेष कब्र से निकालकर बैंक ले गया। इस घटना ने लोगों को ऐसे झकझोरा कि वे टेंशन में आ गए और सवाल उठाया कि अगर डेथ सर्टिफिकेट न हो तो बैंक में जमा पैसे कैसे निकलवाए जा सकते हैं?

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बैंकों का नियम हैं कि अगर किसी बैंक अकाउंट होल्डर की मौत हो जाती है तो उसके परिजन उसके खाते में जमा पैसे डेथ सर्टिफिकेट जमा कराकर निकाल सकते हैं। फ्रॉड से बचने के लिए बैंकों ने यह नियम बनाया है। हालांकि बैंक खाते का नॉमिनी पैसा निकालना चाहे तो प्रोसेस आसान होता है, लेकिन नॉमिनी न होने पर डेथ सर्टिफिकेट और अन्य जरूरी दस्तावेज देने पड़ते हैं, नहीं तो पैसा नहीं निकाल पाएंगे।

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नॉमिनी ऐसे निकाल पाएगा खाते से पैसे

नॉमिनी ऐसे निकाल पाएगा खाते से पैसे2 / 5

डेथ सर्टिफिकेट किसी भी शख्स की मौत का आधिकारिक प्रमाण होता है, जो नगर निगम या ग्राम पंचायत या स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बनाया जाता है। खाता धारक ने अगर किसी को नॉमिनी बनाया हुआ तो वह 3 डॉक्यूमेंट डेथ सर्टिफिकेट, क्लेम फॉर्म और अपना पहचान पत्र (KYC) देकर बैंक खाते में जमा पैसे निकलवा सकता है। तब बैंक को लीगल हेयर या सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। लीगल हेयर्स की ओर से ट्रस्टी की तरह नॉमिनी को पैसे मिलेंगे और बैंक को आवेदन के बाद 15 दिन के अंदर क्लेम को सेटल करना होता है।

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नॉमिनी नहीं होने पर कैसे निकलेंगे पैसे?

नॉमिनी नहीं होने पर कैसे निकलेंगे पैसे?3 / 5

अगर खाता धारक ने किसी को नॉमिनी नहीं बनाया है तो लीगल हेयर्स (वारिस) को डेथ सर्टिफिकेट के साथ-साथ रिलेशनशिप प्रूफ, लीगल हेयर सर्टिफिकेट या सक्सेशन सर्टिफिकेट भी बैंक को देना होगा। RBI के नियमों के अनुसार, बैंकों ने 15 लाख रुपये तक के छोटे क्लेम के लिए डॉक्यूमेंट से छूट दी है। तब इंडेम्निटी बॉन्ड, नो ऑब्जेक्शन लेटर और लीगल हेयर डिक्लेरेशन से ही काम चल जाएगा। 15 लाख से ज्यादा रकम हो तो कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। सभी डॉक्यूमेंट देने पर ही खाते से पैसा निकल पाएगा।

खाताधारक की मौत होने पर क्या करें?

खाताधारक की मौत होने पर क्या करें?4 / 5

अगर किसी बैंक खाताधारक की मौत हो जाए तो सबसे पहले संबंधित बैंक की शाखा में जाकर इसकी सूचना दें। डेथ सर्टिफिकेट बनवाकर उसकी कई कॉपी निकलवाएं। अगर जॉइंट बैंक अकाउंट है और Either or Survivor क्लॉज है तो जीवित व्यक्ति आसानी से डेथ सर्टिफिकेट देकर पैसे निकाल सकता है। फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) की स्थिति में मौत होने पर प्री-मैच्योर पेनल्टी नहीं लगती। वहीं मृतक का डेथ सर्टिफिकेट (ओरिजनल + कॉपी), क्लेम फॉर्म, नॉमिनी/वारिस का पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ, पासबुक या FD रसीद देनी होगी। जरूरत पड़े तो लीगल हेयर सर्टिफिकेट या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा।

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बैंक खाता धारकों के लिए सलाह

बैंक खाता धारकों के लिए सलाह5 / 5

बता दें कि अगर आप चाहते हैं कि जो जितु मुंडा के साथ हुआ, वह आपके साथ न हो तो जीवित रहते हुए बैंक खाते, FD, लॉकर आदि में नॉमिनी जरूर बनाएं। इसके लिए नॉमिनेशन फॉर्म भरा जा सकता है। अशिक्षित या दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोग स्थानीय बैंक अधिकारी या पंचायत से डेथ सर्टिफिकेट बनवाने में सहयोग लें। इससे आप धोखाधड़ी से बच जाएंगे और पैसा भी सही हाथों में पहुंच जाएगा।

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लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

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खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
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