सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे फीस रूल्स, 2008 में बदलाव किया है इसके तहत, अगर किसी दो-लेन वाले नेशनल हाईवे (पक्की साइड सड़कों सहित) को चार लेन या उससे ज्यादा चौड़ा किया जा रहा है, तो उस दौरान मोटर चालकों से पूरा टोल टैक्स नहीं लिया जाएगा. निर्माण शुरू होने से लेकर प्रोजेक्ट पूरा होने तक, यात्रियों को तय टोल का सिर्फ 30 प्रतिशत ही देना होगा, यानी उन्हें 70 प्रतिशत की बड़ी छूट मिलेगी.
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बता दें कि लोगों ने अक्सर शिकायत की है कि सड़क निर्माण के दौरान भी पूरा टोल टैक्स वसूला जाता है, जबकि ट्रैफिक जाम, धूल और असुविधा बनी रहती है. इस चिंता को दूर करते हुए, केंद्र सरकार ने टोल टैक्स नियमों में यह महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे यात्रियों पर बोझ काफी कम हो गया है. टोल टैक्स में 70 प्रतिशत की बड़ी छूट के बाद नेशनल हाईवे पर यात्रा करने वाले लाखों मोटर चालकों के लिए बड़ी राहत हो गई है.
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कब से लागू होगा नया नियम?
सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार नया नियम नए साल से लागू हो गया है. यह नियम सिर्फ नए प्रोजेक्ट्स तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी मौजूदा नेशनल हाईवे पर भी लागू होगा, जहां दो-लेन सड़कों को चार लेन या उससे ज्यादा लेन में बदला जा रहा है.
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अधिकारियों के अनुसार, देश में लगभग 25000 से 30000 किलोमीटर के दो-लेन वाले नेशनल हाईवे को चार लेन में अपग्रेड किया जाना है. इन प्रोजेक्ट्स पर लगभग 10 लाख करोड़ का निवेश किया जा रहा है. सरकार का लक्ष्य नेशनल हाईवे पर माल ढुलाई ट्रैफिक का हिस्सा मौजूदा 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत करना है.
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नए नियमों के अनुसार जब चार-लेन वाले हाईवे को छह या आठ लेन में बदला जा रहा हो, तो यात्रियों को टोल टैक्स पर 25 परसेंट की छूट भी दी गई है. ऐसे मामलों में, ड्राइवरों को तय टोल का सिर्फ 75 परसेंट ही देना होगा.
एक और नियम जो पहले से लागू है
यह ध्यान देने वाली बात है कि टोल रोड की लागत पूरी तरह वसूल होने के बाद टोल टैक्स का सिर्फ 40 प्रतिशत चार्ज करने का नियम पहले से लागू है. अब, नए बदलावों के साथ, यात्रियों को कंस्ट्रक्शन के दौरान भी काफी राहत मिलेगी.










