वर्दी पहनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल (कार्यकारी) के पदों पर भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए पूर्व अग्निवीरों के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद अब सेना से चार साल की सेवा पूरी करके लौटने वाले अग्निवीरों के लिए पुलिस बल में शामिल होने की राह और आसान हो गई है. न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस संशोधन नियम, 2024 के तहत अब सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाने वाले कॉन्स्टेबल के पदों पर अग्निवीरों को विशेष कोटा दिया जाएगा. गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह आरक्षण उन पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा जिन्होंने अपनी सेवा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है.
आयु सीमा में भी मिलेगी बड़ी राहत
सिर्फ आरक्षण ही नहीं, बल्कि अग्निवीरों को उम्र में भी छूट दी जाएगी. यह छूट उन युवाओं के लिए संजीवनी साबित होगी जो सेना में सेवा देने के बाद पुलिस प्रशासन का हिस्सा बनना चाहते हैं.
- पहले बैच के अग्निवीरों के लिए: अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट मिलेगी.
- अन्य बैच के अग्निवीरों के लिए: अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट का प्रावधान किया गया है.
क्यों लिया गया यह फैसला?
सरकार का उद्देश्य अग्निवीरों के अनुभव और अनुशासन का लाभ देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था में लेना है. दिल्ली पुलिस में इस कोटे के लागू होने से न केवल रिक्त पदों को तेजी से भरने में मदद मिलेगी, बल्कि पुलिस बल को पहले से प्रशिक्षित और अनुशासित जवान मिल सकेंगे. यह कदम केंद्र सरकार की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत ‘अग्निपथ योजना’ के तहत 4 साल की सेवा पूरी करने वाले जवानों को अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल में रोजगार के बेहतर अवसर देना तय किया गया है.
पूर्व LG वीके सक्सेना की पहल लाई रंग
गौरतलब है कि इस महत्वपूर्ण बदलाव की नींव दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रखी थी. उन्होंने ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और केंद्र सरकार को सिफारिश भेजी थी। अब तक दिल्ली पुलिस में कॉन्स्टेबल की भर्ती 100% सीधे तौर पर की जाती थी, लेकिन इस ऐतिहासिक संशोधन के बाद पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में सीधी प्राथमिकता दी जाएगी.










