---विज्ञापन---

देश

तिरुपति प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, SIT करेगी जांच, खारिज की केंद्र की मांग

Supreme court Decision on Tirupati Prasad Dispute: तिरुपति प्रसाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि मामले की जांच स्वतंत्र एसआईटी करे। वहीं कोर्ट ने केंद्र की मांग भी खारिज कर दी। केंद्र ने कहा कि एसआईटी की निगरानी के लिए एक केंद्रीय अधिकारी नियुक्त होना चाहिए।

Author Edited By : Rakesh Choudhary Updated: Oct 4, 2024 11:42
Tirupati Laddu Controversy Supreme Court Decision
Supreme Court Decision on Tirupati Laddu Controversy

Tirupati Laddu Controversy: तिरुपति लड्डू विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र की मांग को खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने स्वतंत्र एसआईटी जांच के आदेश दिए। जस्टिस गवई ने कहा कि हम स्वतंत्र एसआईटी का सुझाव देते हैं। जिसमें 2 CBI के अधिकारी, 2 राज्य सरकार के अधिकारी और एक अधिकारी FSSAI से हो।

इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए साॅलिसिटर जनरल ने कहा कि उन्हें मामले की जांच कर रही SIT के सदस्यों पर पूरा भरोसा है। साॅलिसिटर जनरल ने कहा कि उनकी सलाह है कि एसआईटी जांच की निगरानी केंद्र सरकार के किसी वरिष्ठ अधिकारी से करवाई जाए। वहीं जस्टिस गवई ने कहा कि प्रसाद बनाने वाले घी में मिलावट का आरोप अगर सही है, तो यह गंभीर मामला है।

---विज्ञापन---

आरोपों की जांच राज्य सरकार की SIT नहीं करेगी

कोर्ट ने कहा कि तिरुपति बालाजी प्रसाद बनाने में प्रयोग होने वाले घी में मिलावट के आरोपों की जांच राज्य सरकार की SIT नहीं करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इंडिपेंडेंट SIT का गठन किया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित SIT में 2 CBI के अधिकारी, 2 आंध्र प्रदेश पुलिस के अधिकारी और एक अधिकारी FSSAI से होगा। जांच की निगरानी CBI डायरेक्टर करेंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम नहीं चाहते कि यह एक पॉलिटिकल ड्रामा बने। यह दुनिया भर के करोड़ों लोगों की भावनाओं से जुड़ा मामला है। सौभाग्य या दुर्भाग्य से, इसमें दोनों पक्ष शामिल हैं।

ये भी पढ़ेंः हरियाणा से राहुल गांधी के सीधे महाराष्ट्र पहुंचने के मायने क्या? सांगली, कोल्हापुर… 70 सीटों का खेल!

30 सितंबर को कोर्ट ने की थीं कड़ी टिप्पणियां

इससे पहले 30 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस बीआई गवई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि जब प्रसाद में चर्बी होने की जांच सीएम नायडू ने एसआईटी को सौंपी थी तो उन्हें मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी। कम से कम भगवान को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए।

ये भी पढ़ेंः मार्क जुकरबर्ग ने छीना जेफ बेजोस का ताज! बने दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी; चौंका देगी नेट वर्थ

इससे पहले 1 अक्टूबर को आंध्रप्रदेश पुलिस ने एसआईटी जांच रोक दी थी। राज्य के डीजीपी द्वारका प्रसाद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक जांच को रोक दिया गया है।

First published on: Oct 04, 2024 11:06 AM

संबंधित खबरें