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सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई, सजायाफ्ता जनप्रतिनिधियों के आजीवन चुनाव लड़ने से रोकने की है मांग

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कल संसद और राज्य विधानसभाओं के सजायाफ्ता सदस्यों को आजीवन चुनाव लड़ने से रोकने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगा। जानकारी के मुताबिक याचिका में आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए नेताओं (मौजूदा सांसद और विधायक ) के आजीवन चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की गुहार की गई है। Supreme Court […]

Author Edited By : Amit Kasana Updated: Dec 6, 2022 16:45
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फाइल फोटो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट कल संसद और राज्य विधानसभाओं के सजायाफ्ता सदस्यों को आजीवन चुनाव लड़ने से रोकने की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करेगा। जानकारी के मुताबिक याचिका में आपराधिक मामले में दोषी ठहराए गए नेताओं (मौजूदा सांसद और विधायक ) के आजीवन चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगाने की गुहार की गई है।

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याचिका के अनुसार जिस तरह से अपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जनसेवक की सेवा आजीवन खत्म कर दी जाती है उसी तरह का नियम जनप्रतिनिधियों पर भी लागू होना चाहिए। फिलहाल जन प्रतिनिधित्व कानून,1951 के अनुसार दोषी ठहराए गए नेता को छह साल के लिए चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया जा सकता है।

छह वर्ष की अवधि बीतने के बाद वे फिर चुनाव लड़ने के योग्य हो जाते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कल सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के दायरे में लाने के लिए “सार्वजनिक प्राधिकरण” घोषित करने की याचिका पर भी सुनवाई करेगा।

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First published on: Dec 05, 2022 09:56 PM

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