JK विधानसभा में 'पाकिस्तान जिंदाबाद' का नारा लगाने वाले सांसद लोन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया ये निर्देश

Supreme Court Strict On MP Mohammed Akbar lone

Supreme Court

Supreme Court Strict On MP Mohammed Akbar lone: सुप्रीम कोर्ट इन दिनों अनुच्छेद 370 को खत्म करने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सोमवार को भी इस मामले में कोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मोहम्म्द अकबर लोन को एक हलफनामा दायर करने को कहा। हलफनामे में क्या लिखना है? यह भी कोर्ट ने एक टिप्पणी के जरिए बताया। कोर्ट ने कहा कि अकबर लोन हलफनामे में लिखे कि वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं और जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। बता दें कि अनुच्छेद 370 के खिलाफ दायर याचिकाकर्ताओं में से सांसद अकबर लोन भी शामिल है।

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यह है मामला

बता दें कि एनसी के सांसद ने विधायक रहते विधानसभा में पाकिस्तान का झंडा लहराया था और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे। अकबर लोन 2002 से 2018 तक विधायक थे। कोर्ट की इन टिप्पणियों पर अकबर का बचाव करते हुए उनके वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जब वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हमारे न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करता हैए तो हम यह मानते हैं कि वह आवश्यक रूप से संविधान का पालन करता है। उसके प्रति निष्ठा भी रखते हैं। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम हलफनामे में उससे यह चाहते हैं कि वह बिना शर्त स्वीकार करे कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।

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कल हलफनामा दाखिल करेंगे लोन- सिब्बल

कपिल सिब्बल ने कहा कि सांसद सीजेआई की अगुवाई वाली संविधान पीठ के समक्ष मंगलवार को हलफनामा दाखिल करेंगे। सिब्बल ने यह भी कहा कि अगर लोन न्यायालय द्वारा मांगे गए हलफनामे को दाखिल नहीं करते हैं तो वह उनका प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। सिब्बल ने कहाए ष्वह लोकसभा के सांसद हैं। वह भारत के नागरिक हैं और उन्होंने संविधान के तहत अपने पद की शपथ ली है। वह भारत की संप्रभुता को स्वीकार करते हैं।

वहीं इस मामले में सरकार का पक्ष रख रहे साॅलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि लोन को कोर्ट में हलफनामा दाखिल करना चाहिए। जिसमें कहा गया हो कि वह भारत के वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं और अलगाववादी ताकतों और आतंकवाद का विरोध करते हैं।

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कश्मीरी पंडितों के संगठन ने उठाए सवाल

सुनवाई के दौरान कश्मीरी पंडितों के एक संगठन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील बिमल जाद ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को इस मामले का हिस्सा बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती। बता दें कि कश्मीरी पंडितों के समूह ने सवाल उठाया था कि लोन एक मौजूदा सांसद हैं और उन्होंने विधानसभा और अन्य स्थानों पर पाकिस्तान समर्थक नारे कैसे लगाए।

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