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देश

‘कल आप मेरे घर आओगे और पूछोगे कि मैं क्या कर रहा हूं?…’, CJI ने वकील को क्यों लगाई फटकार?

Chief Justice DY Chandrachud: सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को एक वकील को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने वकील से कहा कि कल तो आप मेरे घर भी आओगे और निजी सहायक से पूछेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। आखिर किस बात पर वकील को फटकार लगी? पूरा मामला जानते हैं।

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Edited By : Parmod chaudhary Updated: Oct 3, 2024 17:59
Supreme Court Chief Justice DY Chandrachud

CJI DY Chandrachud: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने गुरुवार को एक वकील को कड़ी फटकार लगाई। वकील ने बेंच से कहा कि उन्होंने कोर्ट मास्टर से कोर्ट के लिखित आदेशों के संदर्भ में क्रॉस चेक किया है। जिसके बाद सीजेआई ने वकील को फटकार लगा दी। चंद्रचूड़ ने कहा कि आपने कोर्ट मास्टर से पूछा कि मैंने कोर्ट में क्या लिखा है? आपकी हिम्मत कैसे हो गई? कल तो आप मेरे घर भी आ जाओगे। मेरे निजी सचिव से पूछेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं? वकीलों ने अपना पूरा विवेक खो दिया है क्या?

10 नवंबर को हो रहे रिटायर

डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वे अभी भी प्रभारी हैं, चाहे थोड़े समय के लिए ही सही। इस तरह के अजीबोगरीब तरीकों को दोबारा न आजमाया जाए। मेरे ये कोर्ट में आखिरी दिन हैं। बता दें कि चीफ जस्टिस ने आर्बिटेशन ऑर्डर को लेकर हुई बहस के दौरान वकील को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके बाद जस्टिस संजीव खन्ना जिम्मेदारी संभालेंगे।

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बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ दो साल से इस पद पर हैं। कोर्ट में शिष्टाचार बनाए रखने पर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया है। वकीलों के कोर्ट में कठोर आचरण और प्रक्रियाओं को दरकिनार करने को लेकर वे पहले भी फटकार लगा चुके हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में भी एक मामले की सुनवाई के दौरान उन्होंने एक वकील को फटकार लगाई थी। वकील ने पीठ को संबोधित करने के दौरान अनौपचारिक ‘या’ (yeah) का इस्तेमाल किया था। जिसके बाद सीजेआई ने कहा था कि यह कोई कॉफी शॉप नहीं है। यह या..या..क्या है? मुझे इसके इस्तेमाल से बहुत एलर्जी है। इसकी परमिशन नहीं दी जा सकती।

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‘मुझ पर चिल्लाओ मत’

इस साल की शुरुआत में भी एक वकील को फटकार लगी थी। चुनावी बॉन्ड केस की सुनवाई के दौरान ऊंची आवाज में बात रखने पर सीजेआई ने कहा था कि मुझ पर चिल्लाओ मत। यह कोई हाइड पार्क कॉर्नर मीटिंग नहीं है, आप कोर्ट में खड़े हैं। आप एक आवेदन पेश करना चाहते हैं, आवेदन दाखिल करें। आपको सीजेआई के तौर पर निर्णय मिल गया है। हम आपकी बात नहीं सुन रहे हैं और आप कोई आवेदन पेश करना चाहते हैं तो उसे ईमेल के जरिए पेश करें। न्यायालय का यही नियम है।

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First published on: Oct 03, 2024 05:59 PM

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