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सौम्या रेप केस का आरोपी कन्नूर सेंट्रल जेल से फरार, कुछ ही घंटों में पुलिस ने किया गिरफ्तार

Soumya Rape And Murder Case: केरल की कन्नूर सेंट्रल जेल से सौम्या रेप केस का आरोपी गोविंदाचामी फरार हो गया। पुलिस ने मशक्कत करते हुए कुछ ही घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

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फरार आरोपी गोविंदा स्वामी। फाइल फोटो।

Soumya Rape And Murder Case: केरल पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। केरल का चर्चित सौम्या रेप और हत्याकांड का आरोपी गोविंदाचामी शुक्रवार को पुलिस को चकमा देकर कन्नूर सेंट्रल जेल से फरार हो गया। कन्नूर टाउन पुलिस ने बताया कि आरोपी के जेल से भागने की घटना की जांच की जा रही है। पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। गोविंदाचामी तमिलनाडु का रहने वाला है। वह आदतन अपराधी बताया जा रहा है। साल 2004 से 2008 के बीच वह 8 मामलों में दोषी साबित हो चुका है। हालांकि कुछ ही घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

क्या थी पूरी घटना?

23 साल की सौम्या कोच्चि के एक सुपरमार्केट में असिस्टेंट थी। अपनी सगाई के लिए 1 फरवरी 2011 को सौम्या पैसेंजर ट्रेन से कोच्चि से शोरनुर जा रही थी। सौम्या लेडीज डिब्बे में अकेली थी। गोविंदाचामी ने वहां आकर सौम्या के साथ लूटपाट की कोशिश की। आरोप है कि जब सौम्या ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे ट्रेन से फेंक दिया। फिर खुद भी ट्रेन से कूद गया और सौम्या के साथ रेप किया। अगले दिन रेलवे ट्रैक के किनारे सौम्या घायल हालत में मिली। इलाज के दौरान त्रिशूर के एक हॉस्पिटल में 6 फरवरी को सौम्या की मौत हो गई।

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K-9 दस्ते ने किया गिरफ्तार

गोविंदाचामी शुक्रवार को सुबह कन्नौर सेंट्रल जेल से फरार हो गया था। पुलिस ने उसका वांटेड पोस्टर जारी करके कई टीमें बनाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। कुछ घंटों की मेहनत के बाद पुलिस के K-9 दस्ते ने आरोपी को पकड़ लिया।

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साल 2016 में रद्द हुई थी फांसी

सौम्या हत्याकांड में त्रिशूर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी गोविन्दचामी को फांसी की सजा दी थी। जनवरी 2014 में केरल हाईकोर्ट ने इस सजा को बरकरार रखा था। आरोपी गोविन्दचामी ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। तब जस्टिस रंजन गोगोई, पीसी पंत और यूयू ललित की पीठ ने सबूतों की कमी के चलते आरोपी गोविन्दचामी को मर्डर केस में बरी कर दिया था। उसे सिर्फ रेप केस में दोषी माना और 7 साल की सजा सुनाई थी।

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