सरकारा देवी मंदिर में RSS की शाखा लगाने का मामला, केरल हाईकोर्ट ने जारी किया ये आदेश

Sarkara Devi Temple Cannot Used RSS Kerala High Court

RSS Training Camp

Sarkara Devi Temple Cannot Used RSS Kerala High Court: केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को एक आदेश पारित करते हुए कहा कि तिरूवनंतपुरम जिले के सरकारा देवी मंदिर में हथियार प्रशिक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस मामले में मंदिर में आने वाले दो श्रद्धालुओं ने याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अवैध तरीके से मंदिर का उपयोग कर रहा था। मंदिर के प्रबंधन की जिम्मेदारी त्रावणकोर देवस्वओम बोर्ड के पास है।

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2 श्रद्धालुओं ने दायर की थी याचिका

श्रद्धालुओं की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश दिया। याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट से संघ या इसके सदस्यों को मंदिर परिसर का उपयोग हथियार के प्रदर्शन करने एवं अनाधिकृत रूप से उस पर काबिज होने से रोकने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया था। याचिककर्ताओं ने यह भी कहा कि मंदिर बोर्ड अधिकारियों की इजाजत के बिना ही संघ के अधिकारियों की ओर से मंदिर में अवैध गतिविधियां की जा रही हैं।

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कोर्ट ने जारी किया यह आदेश

बता दें कि बोर्ड ने पहले ही संघ को मंदिर परिसर में शाखा लगाने से मना किया था। कोर्ट ने अपने आदेश में पुलिस को आदेश के अनुपालना में जरूरी सहायता मुहैया कराने का निर्देश दिया। जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पीजी अजीत कुमार की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि त्रावणकोर देवस्वबोर्ड के प्रबंधन वाले मंदिर परिसर में किसी सामूहिक अभ्यास या हथियार चलाने की अनुमति नहीं होगी। केरल में मंदिरों की देखरेख करने वाले बोर्ड ने 18 मई को एक आदेश जारी कर कहा था कि बोर्ड के अंतर्गत आने वाले धर्मस्थल क्षेत्रों में संघ के शाखा लगाने या सामूहिक अभ्यास पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।

 

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