कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में मौजूद MP-MLA कोर्ट में पेश हुए. ये मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा हुआ है, जिसमें राहुल गांधी के एक बयान को लेकर कानूनी कार्रवाई चल रही है. कोर्ट में राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखते हुए बयान दर्ज कराया. राहुल गांधी ने अदालत के सामने साफ कहा कि उन्होंने अपने बयान में कोई गलत या आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था. उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला राजनीतिक दबाव और बदले की भावना से जुड़ा है. राहुल गांधी का कहना था कि लोकतंत्र में सवाल पूछना और अपनी बात रखना हर नेता का अधिकार है.
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'राहुल का बयान आपराधिक मामला नहीं'
इस मामले की सुनवाई सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट में हुई, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस बल तैनात रहा और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखा. राहुल गांधी के कोर्ट पहुंचने से पहले से लेकर बाद में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. राहुल गांधी के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल का बयान राजनीतिक आलोचना के दायरे में आता है और इसे आपराधिक मामला नहीं बनाया जाना चाहिए. वहीं, सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि बयान से जुड़े कानूनी पहलुओं पर कोर्ट को फैसला लेना है.
कोर्ट ने राहुल गांधी को दिया था अल्टीमेटम
जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ बीजेपी नेता विजय मिश्र ने मानहानि की याचिका दायर की थी. राहुल गांधी 26 जुलाई 2024 को इस मामले में MP-MLA कोर्ट में पेश हुए थे, लेकिन कई तारीखों पर गैर मौजूद रहे. 19 जनवरी को भी कोर्ट ना आने पर पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए राहुल गांधी को 20 फरवरी का अल्टीमेटम दिया था. इसीलिए आज राहुल गांधी MP-MLA कोर्ट में पेश हुए. अदालत ने राहुल गांधी का बयान दर्ज करने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 9 मार्च दी है. अब सभी की नजरें अदालत के अगले आदेश पर टिकी हुई हैं. कांग्रेस का कहना है कि ये मामला विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है, जबकि बीजेपी इसे कानूनी केस बता रही है.
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कांग्रेस सांसद राहुल गांधी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में मौजूद MP-MLA कोर्ट में पेश हुए. ये मामला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ा हुआ है, जिसमें राहुल गांधी के एक बयान को लेकर कानूनी कार्रवाई चल रही है. कोर्ट में राहुल गांधी ने अपना पक्ष रखते हुए बयान दर्ज कराया. राहुल गांधी ने अदालत के सामने साफ कहा कि उन्होंने अपने बयान में कोई गलत या आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था. उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला राजनीतिक दबाव और बदले की भावना से जुड़ा है. राहुल गांधी का कहना था कि लोकतंत्र में सवाल पूछना और अपनी बात रखना हर नेता का अधिकार है.
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‘राहुल का बयान आपराधिक मामला नहीं’
इस मामले की सुनवाई सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट में हुई, जहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. कोर्ट परिसर के बाहर पुलिस बल तैनात रहा और किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क दिखा. राहुल गांधी के कोर्ट पहुंचने से पहले से लेकर बाद में कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे. राहुल गांधी के वकीलों ने कोर्ट में दलील दी कि उनके मुवक्किल का बयान राजनीतिक आलोचना के दायरे में आता है और इसे आपराधिक मामला नहीं बनाया जाना चाहिए. वहीं, सरकारी वकील की ओर से कहा गया कि बयान से जुड़े कानूनी पहलुओं पर कोर्ट को फैसला लेना है.
कोर्ट ने राहुल गांधी को दिया था अल्टीमेटम
जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी, जिसके खिलाफ बीजेपी नेता विजय मिश्र ने मानहानि की याचिका दायर की थी. राहुल गांधी 26 जुलाई 2024 को इस मामले में MP-MLA कोर्ट में पेश हुए थे, लेकिन कई तारीखों पर गैर मौजूद रहे. 19 जनवरी को भी कोर्ट ना आने पर पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए राहुल गांधी को 20 फरवरी का अल्टीमेटम दिया था. इसीलिए आज राहुल गांधी MP-MLA कोर्ट में पेश हुए. अदालत ने राहुल गांधी का बयान दर्ज करने के बाद अगली सुनवाई की तारीख 9 मार्च दी है. अब सभी की नजरें अदालत के अगले आदेश पर टिकी हुई हैं. कांग्रेस का कहना है कि ये मामला विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश है, जबकि बीजेपी इसे कानूनी केस बता रही है.
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